इंदौर। निजी अस्पतालों को अगले 15 दिनों फायर एनओसी (FIRE NOC) देना जरूरी होगा। इस अवधि में फायर एनओसी नहीं देने पर संबंधित निजी अस्पतालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देने के लिये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सभी निजी अस्पताल संचालको की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 197 निजी अस्पताल के संचालक एवं प्रतिनिधि, अधिष्ठाता महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इंदौर, शामिल हुए।
इस बैठक में बताया गया की शहर संचालित हो रहे निजी अस्पतालों से लम्बे समय से स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई बार फायर एनओसी मांगी गई है, इसके लिए विभाग कई बार नोटिस भी जारी कर चुका है, इसके बाद भी करीब 150 अस्पतालों ने एनओसी जमा नहीं की है। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने अंतिम 15 दिवस का समय दिया है। निर्धारित समय में फायर एनओसी जमा नहीं करने पर कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा नर्सिग होम एसोसिएन के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिन निजी अस्पतालों द्वारा फायर एनओसी जमा नहीं की गई है, वे प्राथमिकता के आधार पर 15 दिवस के अंदर फायर एनओसी प्राप्त कर उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम एवं फायर डिपार्टमेंट को अनिवार्य रूप से देवे। बैठक में आग्निशमन, नगर निगम तथा स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित विषय पर अपना प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएस सैत्या द्वारा बताया गया कि 50 से कम बिस्तरों वाले अस्पताल, पंजीकृत फायर कस्लटेंट की ऑडिटर रिपोर्ट जमा करें तथा 50 से ज्यादा बिस्तर क्षमता वाले अस्पताल नगर निगम से फायर एनओसी प्राप्त कर जमा कराएं।
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