अनलॉक 2.0 में मॉल के लिए नए नियम जारी Syed Dabeer-RE
मध्य प्रदेश

अनलॉक 2.0 में नए नियम, आरोग्य सेतु ऐप नहीं तो भरना होगा प्रमाणपत्र

इंदौर, मध्यप्रदेश: शहर में मॉल खुलने के साथ ही कई नए नियम जारी हो गए हैं, जहां आरोग्य सेतु ऐप ना होने पर ग्राहकों को देना पड़ रहा है प्रमाणपत्र।

Author : Deepika Pal

इंदौर, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना की जकड़ में जहां पूरा प्रदेश है वहीं व्यावसायिक राजधानी में संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। इस माहौल में ही लंबे समय के बाद अब शहर के सभी मॉल खुल गए हैं। इन मॉल को खोलने के साथ ही मॉल प्रशासन अपने स्तर पर संक्रमण के प्रभाव के रोकथाम के लिए कई तरीके अपना रही है। इन औपचारिकताओं में ग्राहकों को आरोग्य सेतु ऐप नहीं होने पर अपने स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक होने का प्रमाणपत्र भी भरना पड़ रहा है।

प्रशासन की गाइडलाइन के आधार पर बरत रहे हैं एहतियात

इस संबंध में, बीते दिन बुधवार से कर्फ़्यू के बाद से अब शहर के मॉल भी लोगों के लिए खुल गए। जहां प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अलावा भी मॉल और उसमें बने आउटलेट के संचालक अपने स्तर पर सावधानियां बरत रहे हैं। जिसके तहत मॉल में जाने वालों की थर्मल स्कैनिंग हो रही है। इसके बाद उन्हें ही प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं जिनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है उन्हें प्रवेश की अनुमति दी गई है, जिन लोगों के पास यह ऐप नहीं है या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हैं, उनसे प्रमाणपत्र भरवाया जा रहा है कि वे एक जिम्मेदार नागरिक हैं और स्वस्थ हैं, इसलिए ही मॉल में जा रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा के नजरिए से उनके नाम, फोन नंबर आदि जानकारियां भी भरवाई जा रही हैं जिससे अप्रिय घटना होने पर दस्तावेजों की मदद ली जा सके।

शहर के कई मॉल में दिखी सतर्कता

आपको बताते चलें कि, शहर के मॉल खुलने के साथ ही नए नियम भी लागू हो गए है जिसमें कई मॉल में नियमों के अनुसार सतर्कता दिखाई दी है, एमजी रोड स्थित एक मॉल में जब ग्राहक पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने के लिए जांच के कई चरणों से गुजरना पड़ा। पहले तो दो गज की दूरी पर खड़े रहकर एक-एक करके अंदर जाने दिया गया। इसके बाद मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप के होने की पुष्टि की गई और यदि वह नहीं है तो प्रमाणपत्र भरवाया गया। वहीं एबी रोड स्थित एक मॉल में दो में से एक दरवाजे पर ही सुरक्षा की चाकचौबंद व्यवस्था दिखी।

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