इंदौर। बडनगर से कांग्रेस विधायक पुत्र करण के खिलाफ दुष्कर्म का मामले में पीड़िता बयान देने ही नहीं आ रही है। कोर्ट ने पीड़िता को 6 अगस्त को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने को कहा है। विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल के खिलाफ इंदौर जिला न्यायालय में चल रहे दुष्कर्म के मामले में सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही। अभियोजन पक्ष के वकील जयंत दुबे ने बताया कि सेशन कोर्ट में केस की सुनवाई चल रहीं है उन्होने बताया प्रकरण में पीड़िता ही बयान देने नहीं आ रही। इसके चलते सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। कोर्ट ने पीड़िता को 6 अगस्त को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने को कहा है।
पीड़िता का आरोप
27 वर्षीय युवती ने 2 अप्रैल 2021 को महिला पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि 14 फरवरी 2021 को करण मोरवाल उसे होटल में ले गया था और उसके ड्रिंक में नशीली चीज मिला दी। बाद में वह उसे फ्लैट पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। नशा उतरने पर पीड़िता ने विरोध किया तो करण ने उसे शादी का झांसा दिया। बाद में वह समय-समय पर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
अभियोजन की ओर से 17 गवाहों की सूची, अब तक एक भी गवाह के बयान नहीं हुए-अपर जिला लोक अभियोजक जयंत दुबे ने बताया कि अभियोजन ने प्रकरण में 17 गवाहों की सूची प्रस्तुत की है। अब तक इनमें से एक के भी बयान नहीं हुए हैं। पहले गवाह के रूप में पीड़िता के बयान होना है, लेकिन वह उपस्थित ही नहीं हो रही। इस कारण से सुनवाई आगे नही बढ़ पा रहीं है. उन्होने बताया कोर्ट ने पीड़िता को 6 अगस्त को उपस्थित होने को कहा है।
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