राज एक्सप्रेस। देशभर में लॉकडाउन 4 लागू हो चुका हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को जनता के नाम सन्देश में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन के चौथे चरण की गाइडलाइन जारी की हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राहत की खबर देते हुए कहा कि अब राज्य में सिर्फ दो जोन होंगे। रेड और ग्रीन, ऑरेंज जोन को खत्म किया गया हैं। केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य अपने हिसाब से जोन तय कर सकते हैं। इसी को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने ऑरेंज जोन खत्म करने का फैसला किया है।
प्रदेश में फिलहाल बसें नहीं चलेंगी और सभी जोन में शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रेड जोन में दफ्तर सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुले रहेंगे। रेड और ग्रीन जोन सभी जगह सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना और सरकार की गाइडलाइन का पालन करना ज़रूरी होगा। सड़क पर थूकने पर जुर्माना भी लगेगा। पीएम के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सीएम ने कहा कि जल्द ही आत्मनिर्भर एमपी का खाका जनता के सामने पेश किया जाएगा। सरकार इस पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि प्रदेश को दो जोन में बांटा जा रहा है रेड और ग्रीन। जिसमें रेड ज़ोन में इंदौर और उज्जैन का पूरा जिला रहेगा, जबकि भोपाल की सिर्फ नगर निगम सीमा तक ही रेड ज़ोन प्रभावी रहेगा। भोपाल के साथ ही बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा और देवास का नगर निगम क्षेत्र और मंदसौर, नीमच, धार और कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र को रेड जोन में शामिल रहेगा। बाकी सभी जिले ग्रीन जोन में रहेंगे। एक सप्ताह तक रेड ज़ोन में बाजार बंद रहेंगे। समीक्षा के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।
लॉकडाउन 4 के दौरान सभी कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे। केवल ज़रूरी गतिविधियों की परमिशन होगी। इन ज़ोन में लोगों का आवागमन पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहेगा। केवल मेडिकल और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। कंटेनमेंट एरिया में फैक्ट्री नहीं खुलेंगी। हालांकि इनके बाहर सभी स्थानों पर फैक्ट्री शुरू की जा सकती हैं।
सभी जोन में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। इन जोन में सामूहिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सभी धार्मिक स्थल और धार्मिक सभाओं पर रोक जारी रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
सीएम ने बताया कि रेड और ग्रीन दोनों जोन में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 65 साल से अधिक उम्र के लोग, मल्टीपल डिसआर्डर वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा।
सभी जोन के लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
शादी समारोह में ज़्यादा से ज्यादा 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकेंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, तम्बाकू, गुटखा खाना प्रतिबंधित होगा।
दुकानों पर ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी रखना ज़रूरी होगा।
एक समय में दुकान पर 5 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे।
सभी कार्य स्थलों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश और सैनेटाईजर की व्यवस्था करनी होगी।
रेड जोन में आने वाले एरिये की दुकानें, स्टैंडअलोन दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानें और बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी।
ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी। मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारेंटीन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की कैंटीन, होम डिलेवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी तरह की माल ढुलाई, कार्गो मूवमेंट और उनकी गाड़ियों का मूवमेंट जारी रहेगा।
स्वास्थ्यकर्मियों और सफाईकमियों का आना-जाना, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसों को अनुमति दी जाएगी।
सरकारी और निजी ऑफिस अब 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ चालू रहेंगे।
ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सबकी छूट रहेगी। सभी दुकानें, बाजार, सब्जी मंडी खुली रहेंगी। निजी और सरकारी दफ्तर पूरी तरह खुलेंगे। लोग अपने निजी वाहनों से आ-जा सकेंगे। लेकिन अगर किसी ग्रीन जोन जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले तो उसे फौरन रेड जोन बना दिया जाएगा।
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