पॉलिथीन और पानी पर HC सख्त Social Media
मध्य प्रदेश

पॉलिथीन और पानी पर HC सख्त: विक्रय ही नही उत्पादन पर भी लगायी रोक

ग्वालियर, मध्यप्रदेश : हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के दिए आदेश।

Author : Priyanka Yadav

राज एक्सप्रेस। एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक से छुटकारा हासिल करना होगा। दरअसल, यह तभी होगा, जब सरकार और समाज दोनों अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि, सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बंद हो। साथ ही आम जनमानस से इसका उपयोग न करने का आग्रह किया जा रहा है और समय-समय पर कार्रवाई भी की जा रही है, इसी के चलते ग्वालियर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं।

ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा

ग्वालियर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलिथीन पर तत्काल बैन लगाने का दिया आदेश, कहा है कि- आदेश का पालन तुरंत और तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, कोर्ट ने पॉलिथीन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकने के लिए आम नागरिकों के साथ साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी 12 सुझाव दिए हैं।

स्वस्थ एवं लंबे समय तक जीने के लिए शुद्ध वातावरण चाहिए। प्रशासन को आदेश के पालन में कार्रवाई करनी होगी।
हाईकोर्ट ने कहा-

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई पॉलीथिन पर रोक, इन बिंदुओं पर शासन को निर्देश

  • सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन पर पूरी तरह से बैन लगाने के लिए शासन ने स्कूल और कॉलेजों में आदेश जारी करें।

  • प्लास्टिक के उत्पादन स्टॉक और विक्रय पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

  • छोटे उद्योग स्थापित कर जूट व कागज के थैले बनाने के निर्देश

  • किसी भी तरह से पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन ना करें साथ ही स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन भी ना होने पाए

  • शासन सभी शहरों के बाहर शुद्ध पानी के लिए प्लांट स्थापित करें ताकि पानी के लिए यूज प्लास्टिक और सिंगल यूज़ बोतल पर रोक लगाई जा सके।

  • प्लास्टिक कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र प्रदेश में जगह-जगह स्थापित किए जाएं

आपको बता दें कि सभी हितग्राही अपनी रिपोर्ट सभी कलेक्टर को भेजें, आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं आदेश के पालन में कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है या आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है तो इस मामले को पुनः हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाये, जिसे आदेश का पालन हो सके।

खासतौर पर एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक के सामान कचरे की शक्ल में प्रदूषण का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। इसके बावजूद लोगों के बीच अब भी प्लास्टिक के इस्तेमाल के मामले में घोर लापरवाही देखी जाती है। लोग यह सोचना या समझना जरूरी नहीं समझते कि प्लास्टिक के सामानों के जरिए होने वाली मामूली सुविधा की कीमत उनके साथ-साथ समूचे पर्यावरण को कैसी चुकानी पड़ रही है।

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