नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस Raj Express
मध्य प्रदेश

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब

High Court Notice To Umang Singhar : उच्च न्यायालय ने नेता प्रतिपक्ष सिंघार के साथ धूम सिंह मंडलोई और सुमन बाई अनार को भी नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।

Author : Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • 4 हफ्ते बाद होना होगा कोर्ट में पेश।

  • नेता प्रतिपक्ष सिंघार के साथ धूम सिंह मंडलोई और सुमन बाई को नोटिस।

  • BJP प्रत्याशी सरदार सिंह मीणा ने जबलपुर हाई कोर्ट में दाखिल की थी याचिका।

High Court Notice To Umang Singhar : मध्य प्रदेश। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर देना होगा। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश भी होना होगा। दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी सरदार सिंह मेड़ा ने गंधवानी सीट के चुनाव को लेकर याचिका इंदौर उच्च न्यायालय में लगाई थी जिस पर शुक्रवार को सुनवाई कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालय ने नेता प्रतिपक्ष सिंघार के साथ धूम सिंह मंडलोई और सुमन बाई अनार को भी नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।

दरअसल, विधानसभा चुनाव 2023 में गंधवानी सीट के निर्वाचन के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी सरदार सिंह मीणा ने एक याचिका जबलपुर हाई कोर्ट में दाखिल की थी। जहां से यह याचिका जबलपुर हाई कोर्ट से इंदौर हाई कोर्ट में ट्रांसफर की गई। इस याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को नोटिस जारी कर पेश होने कहा है। उमंग सिंघार के अलावा धूम सिंह मंडलोई और सुमन बाई अनारे को भी कोर्ट ने नोटिस भेजा है। अब इस पूरे मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई होनी है।

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