भोपाल, मध्यप्रदेश। अपने एवं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दो पहिया वाहन सवारों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। दो पहिया वाहन सवारों को हेलमेंट का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये समग्र प्रयास किये जा रहे हैं। हेलमेट के उपयोग के लिये जागरूकता अभियान के साथ वाहन अधिनियम में कार्यवाही भी की जा रही है। जागरूकता कार्यक्रम और दण्डात्मक कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
बिना हेलमेट के वाहन सवारों की सड़क दुर्घटना में होने वाली जन-हानि को रोकने के लिये विशेष जागरूकता अभियान पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा मिल कर चलाया जा रहा है। इसके लिये आवश्यक निर्देश भी सभी शासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिये जारी किये गये हैं। ऑटोमोबाइल शॉप, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल, लायसेंसी शराब की दुकानें, पार्किंग संचालकों, पेट्रोल पम्पों को बगैर हेलमेट धारण किये वाहन सवार को वांछित सुविधा उपलब्ध न कराने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इसी प्रकार वाहन विक्रय केन्द्रों को वाहन के साथ हेलमेट भी बेचने पर पाबंदी लगाई गयी है।
जागरूकता कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के साथ अन्य माध्यमों का उपयोग कर आमजन को हेलमेट धारण करने के लिये जागरूक किया जा रहा है। पुलिस एवं परिवहन विभाग ने मिल कर जागरूकता अभियान के साथ ही बिना हेलमेट वाले दो पहिया वाहन सवारों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-128 एवं 129 के तहत चालान किये गये। इसके पहले शराब की दुकानों पर भी इस तरह का नियम लागू किया गया था शुरुआत में तो इसका पालन किया गया लेकिन अब फिर बिना हेलमेट वालों को शराब आसानी से बेची जा रही है।
बीज, मसाला आदि बेचने वालों को भी लायसेंस लेना होगा:
निजी बीज दुकानदार, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के बीजों का व्यापार उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लिये बिना नहीं बेच सकेंगे। इन बीजों का व्यापार करने के लिये दुकानदार को उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लेना होगा। बिना बीज लायसेंस के व्यापार करते पाये जाने पर दुकानदारों के विरूद्ध बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बन्धित निजी बीज बेचने वाले की होगी।
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