फायर सिस्टम न होने पर नर्सिंग होम को नोटिस  TE-Gwalior
मध्य प्रदेश

Gwalior: फायर सिस्टम न होने पर 20 नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल को दिए नोटिस

Fire Fighting System: सात दिवस के अंदर अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण नहीं की जाती है तो संचालक, मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

Deepak Tomar

ग्वालियर। शहर में स्थित बड़े संस्थान एवं कार्यालयों में फायर फायटिंग सिस्टम विकसित करना अनिवार्य है। इसे लेकर नगर निगम द्वारा संस्थानों को नोटिस जारी करते हुए फायर एनओसी लेने के लिए कहा गया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसे देखते हुए सभी संस्थानों को लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। दमकल अमले ने 20 नर्सिंग होम एवं अस्पतालों को नोटिस जारी किए हैं। सात दिन में अगर फायर फायटिंग सिस्टम विकसित नहीं किए गए तो दण्डात्मक कार्यवाही की जायगी।

फायर बिग्रेड के नोडल अधिकारी डॉ. अतिबल सिंह के अनुसार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं बी सी 2016 के परिपालन में निम्न संचालकों, व्यवसायिकों के अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण ना होने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। संबंधितों द्वारा सात दिवस के अंदर अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण नहीं की जाती है तो समस्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए व्यवसाय, हॉस्पीटल, होटल, स्कूल आदि को शील कर संचालक, मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

जिन नर्सिंग होम को रविवार को नोटिस जारी किए गए हैं उसमें शांता नर्सिंग होम, राठी हॉस्पिटल दीवान नर्सिंग होम, वरदान हॉस्पिटल, गौड़ हॉस्पिटल, न्यू सरस्वती हॉस्पिटल, रॉयल हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, मूंदड़ा नर्सिंग होम ,चिरायु नर्सिंग होम, जोशी नर्सिंग होम, सराफ हॉस्पिटल, विचेर कुमारी मेमोरियल हॉस्पिटल, अंकुर हॉस्पिटल, आशा हॉस्पिटल, सार्थक हॉस्पिटल, आयुष हॉस्पिटल, प्रताप हॉस्पिटल, दंदरौआ धाम हॉस्पिटल एवं अपूर्वा हॉस्पिटल शामिल है। इससे पहले एक सैकड़ा से अधिक होटल, मैरिज गार्डन, हॉस्पिटल एवं स्कूलों को नोटिस दिए जा चुके हैं।

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