हर्ष फायरिंग में छात्र की मौत Social Media
मध्य प्रदेश

Gwalior News: शादी में छाया मातम, हर्ष फायरिंग में छात्र की मौत

ग्वालियर, मध्यप्रदेश। बारात आने के बाद टीका का कार्यक्रम चल रहा था, तभी एक रिश्तेदार ने अपनी बंदूक से हवा में खुशी जताते हुए हर्ष फायर कर दिया।

Deeksha Nandini

मध्यप्रदेश। शादी विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग करना कानूनी रूप से अपराध है। पुलिस और प्रशासन गाइड लाइन जारी करने के बाद भी प्रदेश में अभी हर्ष फायरिंग का किस्सा अभी भी जारी हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के ग्वालियर में इस हर्ष शिकार एक 15 साल का छात्र हो गया है जो शादी समारोह में एन्जॉय करने आया था।

शादी में हादसे से छाया मातम :

ग्वालियर में हर्ष फायर में भाजपा नेता व पार्षद के बेटे की मौत हो गई है। चाचा के लड़के की शादी में आए 15 वर्षीय प्रियांशु की पेट में गोली लगने से मौत हो गई है। शनिवार-रविवार दरमियानी रात 12.30 से 1बजे के बीच दरवाजे पर बारात आने के बाद टीका का कार्यक्रम चल रहा था। तभी एक रिश्तेदार ने अपनी बंदूक से हवा में खुशी जताते हुए हर्ष फायर कर दिया।

आरोपी फरार :

घटना लक्ष्मीगंज रोड पर हरेशिव मैरिज गार्डन की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शादी में रिश्तेदार की बंदूक की गई हर्ष फायरिंग में निकली गोली पास ही खड़े छात्र के पेट में जा लगी। छात्र वहीं जमीन पर गिर पड़ा। परिजन उसे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने पेट में गोली लगने से मौत की पुष्टि की। अस्पताल की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची उसके बाद शादी समारोह भवन में पहुंची। हर्ष फायर करने वाला व्यक्ति अभी फरार है।

पुलिस के अनुसार :

आंतरी से जनकगंज के हरेशिव गार्डन में बारात आई थी। एक रिश्तेदार ने हर्ष फायर किया है जिसमें 15 वर्षीय छात्र की गोली लगने से मौत हो गई है। अस्पताल से मिली सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश अभी जारी है।

हर्ष फायरिंग पर हुई हैं गिरफ्तारी :

बता दें इससे पहले हुए हर्ष फायरिंग के दो मामलों में कार्रवाई कर गिरफ्तारियां की गई, वहीं एसपी ने थाना व पुलिस चौकी के कर्मचारियों को हर्ष फायरिंग के मामलों को रोकने और तुरंत एक्शन के निर्देश जारी किये थे। साथ ही लाइसेंसी रिवाॅल्वर से इस तरीके का अपराध होते है तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जायेगा। वर्ष 2019 के एक्ट के तहत हर्ष फायरिंग को कानूनी अपराध माना गया है। इसमें सजा का प्रावधान भी है।

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