ग्वालियर, मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक अशोक नगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी को ग्वालियर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विधायक जज्जी के जाति प्रमाण पत्र पर लगाई गई, याचिका को लेकर विधायक ने स्टे की मांग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे कोर्ट में ख़ारिज कर दिया।
बता दें कि, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर की सिंगल बेंच ने अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव याचिका की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने चार मई की तारीख गवाही के लिए लगा दी है। याचिकाकर्ता को अपने गवाह उपस्थित रखने होंगे। मसला चुनाव में जज्जी की तरफ से फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने का है।
जानकारी के लिए बता दें कि, साल 2019 में भाजपा नेता लड्डू राम कोरी ने हाईकोर्ट में जजपाल सिंह के खिलाफ चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने की शिकायत करते हुए, याचिका दायर की थी। उस वक्त जज्जी कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते थे। विधायक ने अपने आवेदन में कहा कि, "जाति प्रमाण पत्र की वैधता के मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में प्रकरण विचाराधीन है। इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, तो सिंगल बेंच चुनाव याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकती।" हाईकोर्ट ने विधायक के इस आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
आपको बता दें कि, साल 2018 में बीजेपी के ही लड्डूराम कोरी ने जज्जी के खिलाफ भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वे जज्जी से चुनाव हार गए। इसके बाद उनके खिलाफ 2019 में चुनाव याचिका हाई कोर्ट में दायर की। साथ ही एक रिट पिटीशन भी दायर की, जिसमें जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई थी।
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