भोपाल, मध्य प्रदेश। बीते साल से ही देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लगभग सभी त्यौहार फीके फीके से रहे। सभी ने बिना किसी से मुलाकात किए अपने-अपने घरों में इन त्यौहारों को मनाया है। इस साल भी हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। क्योंकि, सरकार द्वारा किसी भी त्यौहार को धूमधाम से मनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसा सिर्फ केंद्र की सरकार नहीं बल्कि, राज्यों की सरकार भी कर रही हैं। वहीं, अब 19 अगस्त को शिया और बोहरा समुदाय का त्यौहार मोहर्रम आने वाला है। साथ ही अगले महीने गणेश उत्सव की भी तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं। इसी बीच भोपल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मोहर्रम पर निकलने वाले जुलूस पर बैन लगा दिया है। साथ ही गणेश उत्सव के लिए भी आदेश जारी किए हैं।
भोपाल कलेक्टर के आदेश :
दरअसल, मोहर्रम के दिन शिया और बोहरा समुदाय से जुड़े लोग जुलूस निकाल कर मातम मानते हैं, परंतु पिछले साल की तरह ही इस साल भी कोविड के चलते इस पर रोक लगा दी गई है। यानी इस साल भी मोहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। साथ ही गणेश उत्सव के लिए भी आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत छोटी मूर्ति रखने और भीड़ ना लगाने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल में मोहर्रम के मातमी जुलूस पर बैन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने इस मामले में एक बयान जारी कर कहा है कि,
'कोरोना गाइडलाइन के चलते जुलूस पर रोक लगाई गई है। यदि भोपाल में किसी भी स्थान पर मोहर्रम का जुलूस निकाला गया या कहीं भी भीड़ ने ताजिया निकाले तो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ गणेश उत्सव को भी कुछ शर्तों के साथ मानाने की अनुमति दी जाएगी।अविनाश लवानिया, भोपाल कलेक्टर
क्या है गणेश उत्सव की गाइडलाइन :
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, भोपाल में किसी भी स्थान पर गणेश जी की 6 फीट से ऊंची प्रतिमा नहीं स्थापित जा सकेगी। क्योंकि, इससे बड़ी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा गणेश जी की प्रतिमा POP (प्लास्टर ऑफ़ पेरिस) से नहीं बनी होनी चाहिए। क्योंकि POP से बनी मूर्तियों से नदी-तालाब का पानी प्रदूषित होता है। दोनों ही त्योहारों के लिए आदेश जारी करते हुए भोपाल कलेक्टर ने की जनता से अपील की है कि, 'सभी कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करें।'
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