पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का आवेदन खारिज RE-Gwalior
मध्य प्रदेश

पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का आवेदन खारिज, 5 जुलाई को होंगे पेश-PM MODI पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

Former Minister Raja Patria Application Rejected: मामले में पहले ही सुनवाई हो चुकी है, जिसमें शासकीय अधिवक्ता ने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले गए शब्दों के वीडियो एवं अन्य सबूत पेश किए थे।

Deepak Tomar

ग्वालियर। एमपी-एमएलए न्यायालय (जिला न्यायालय ग्वालियर) ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का आवेदन सोमवार को खारिज कर दिया है। साथ ही राजा पटेरिया को 5 जुलाई को न्यायालय में प्रस्तुत होने के आदेश दिए हैं। इस मामले में पहले ही सुनवाई हो चुकी है, जिसमें शासकीय अधिवक्ता ने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले गए शब्दों के वीडियो एवं अन्य सबूत पेश किए थे। इन सबूतों को आधार बनाते हुए राजा पटेरिया द्वारा दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया है।

शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मेहरोत्रा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व मंत्री एवं कांग्रेसी नेता राजा पटेरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्ति जनक शब्दों का प्रयोग करने पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए न्यायालय(जिला न्यायालय ग्वालियर) में सुनवाई हो चुकी है। राजा पटेरिया ने एक आवेदन न्यायालय के समक्ष दिया था जिसमें उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए याचिका खारिज करने की मांग की। इस आवेदन को सुनवाई के बाद न्यायालय ने खारिज कर दिया है

साथ ही राजा पटेरिया को 5 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्ति जनक शब्दों का प्रयोग किया था। इस मामले में ग्वालियर में 12 दिसंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद राजा पटेरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। परिजनों ने उन्हें जमानत पर बाहर निकाला। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए न्यायालय (जिला न्यायालय ग्वालियर) में चल रही है।

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