कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल RE-Bhopal
मध्य प्रदेश

पूर्व कांग्रेस विधायक को कोर्ट उठने तक की सजा, दस हजार रुपए का अर्थदंड भी

Former Congress MLA punished fine: कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल सहित अन्य के खिलाफ देपालपुर में तीन साल पहले धरना-प्रदर्शन एवं सभा को लेकर धारा 188 और 143 के तहत केस दर्ज किया गया था।

Satish Dixit

हाइलाइट्स:

  • जिला न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस विधायक को गुरुवार को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है।

  • 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।

इंदौर, मध्यप्रदेश। जिला न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस विधायक को गुरुवार को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल सहित अन्य के खिलाफ देपालपुर में तीन साल पहले धरना-प्रदर्शन एवं सभा को लेकर धारा 188 और 143 के तहत केस दर्ज किया गया था।

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल सहित 14 ने साल 2018 देपालपुर आंदोलन करने के मामले में न्यायाधीश सुरेश यादव की कोर्ट में चल रहे केस दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने कोर्ट उठने तक की सजा के साथ 10000 की जुर्माने की सजा सुनाई है।

इंदौर की एमपी एमएलए में कोर्ट में सत्यनारायण पटेल सहित 14 लोगों को धारा 143 मे दोषी करार देते हुए सभी को यह सजा सुनाई है। अदालत ने विधायक सत्यनारायण पटेल सहित 14 लोगों को धारा 188 में बरी किया। धारा 143 में न्यायालय उठने तक की सजा के साथ 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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