जिन परिवारों के पास भू-खंड नहीं उन्हें सरकार देगी नि:शुल्क प्लॉट Syed Dabeer Hussain - RE
मध्य प्रदेश

Bhopal : जिन परिवारों के पास भू-खंड नहीं उन्हें सरकार देगी नि:शुल्क प्लॉट

भोपाल : सरकार देगी आवासीय पट्टा, मुख्यमंत्री ने लिया ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा कि जिसने धरती पर जन्म लिया, उसका रहने के लिए जमीन के टुकड़े पर है अधिकार। राज्य सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश।

राज एक्सप्रेस

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तय किया है कि ऐसे घर जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, परिवार मतलब पति-पत्नी एवं बच्चे और यदि उनके पास रहने का कोई भू-खंड नहीं है तो उन्हें सरकार रहने के लिए नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी। उनके पास आवास पट्टा होगा, राज्य सरकार पट्टा देगी। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनने की राह भी खुल जाएगी और बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उसका यह अधिकार है कि रहने के लिए जमीन का एक टुकड़ा तो कम से कम उसके नाम का हो, जिस पर मकान बनाकर वह अपने परिवार और बच्चों के साथ रह सके। यह गरीबों के हक में एक ऐतिहासिक फैसला है। मुख्यमंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर मीडिया के लिए जारी संदेश में कहा कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आवंटन के दिशा-निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन-यापन का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। आवासीय भू-खंड प्राप्त होने पर शासकीय योजनाओं एवं बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खंड उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना आरंभ की गई है।

भू-खंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर होगा :

योजना में आबादी भूमि की उपलब्धता के संबंध में जिला कलेक्टर को अधिकार प्रदान किए गए हैं। आवंटन के लिए भू-खंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर होगा। परिवार से आशय पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री होंगे। आवेदन करने के लिए वही आवेदक परिवार पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी हों। आवासीय भू-खंड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

पात्र परिवारों की ग्रामवार सूची प्रकाशित होगी :

योजना में पात्र परिवारों की ग्रामवार सूची संबंधित ग्रामवासियों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित की जाएगी, जिसकी समयावधि दस दिन से कम की नहीं होगी। सूचना, चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थानों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जाएगी। पात्र आवेदकों को पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम से उपलब्धता के आधार पर भू-स्वामी अधिकार-पत्र प्रदान किए जाएंगे। भू-खंड आवंटन के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं होगा। प्राप्त आवेदनों तथा स्वीकृत प्रकरणों की मॉनीटरिंग आयुक्त राजस्व द्वारा की जाएगी।

यह नहीं होंगे पात्र :

जिन परिवारों के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है अथवा परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक भूमि है या जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं अथवा यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है या आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खंड चाहता है वहां एक जनवरी 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे व्यक्ति योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

योजना की खास बातें :

  • 60 वर्गमीटर होगा भू-खंड का अधिकतम क्षेत्रफल।

  • आमंत्रित की जाएंगी आपत्तियां और सुझाव।

  • सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित होंगी सूचियां।

  • पति-पत्नी के संयुक्त नाम से होगा भू-स्वामी अधिकार-पत्र।

  • भू-खंड आवंटन के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।

  • भू-खंड के लिए ऑनलाइन पोर्टल से करना होगा आवेदन।

  • आयकर दाता और शासकीय सेवक नहीं होंगे पात्र।

  • बैंक ऋण और अन्य योजनाओं का मिल सकेगा लाभ।

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