भोपाल, मध्यप्रदेश। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में चार करोड़ 94 लाख पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह रियायती दर पर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने बताया कि पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा ई-केवायसी का अभियान चलाया जा रहा है। इससे जहां एक ओर हितग्राही अपने डाटा में हुई त्रुटियों में सुधार करवा सकेंगे, वहीं दूसरी ओर अपात्र हितग्राहियों की पहचान भी की जा सकेगी।
श्री किदवई ने बताया कि अभियान में ई-केवायसी द्वारा पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस एवं आधार-डाटाबेस में दजü नाम, पता, लिंग एवं आयु के आधार पर मिलान किया जाता है। जिन हितग्राहियों के डाटाबेस का मिलान होता है उनके ई-केवायसी जेएसओ लॉगिन से अनुमोदित किए जाते हैं।
24,952 दुकानों पर उपलब्ध है ई-केवायसी सुविधा :
श्री किदवई ने बताया कि प्रदेश की लगभग 24,952 उचित मूल्य दुकानों पर पात्र हितग्राहियों के लिए ई-केवायसी कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हितग्राही अपने आधार नंबर के माध्यम से उचित मूल्य दुकान पर ई-केवायसी करा रहे हैं। शारीरिक रूप से अक्षम एवं वृद्ध हितग्राही की ई-केवायसी, विक्रेता द्वारा घर पर जाकर की जा रही है।
25 प्रतिशत हितग्राहियों का हुआ ई-केवायसी :
श्री किदवई ने बताया कि प्रतिदिन लगभग दो लाख हितग्राही के ई-केवायसी कराए जा रहे हैं। अभी तक एक करोड़ चार लाख 53 हजार 675 हितग्राही के ई-केवायसी किए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया से वास्तरविक हितग्राही बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर सुगमता से राशन सामग्री प्राप्तक कर सकेंगे। हितग्राही वन नेशन-वन राशनकार्ड योजना के तहत किसी भी उचित मूल्यर दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे।
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