गृहमंत्री ने जारी किया आदेश Social Media
मध्य प्रदेश

COVID-19 महामारी के दौरान आमजनों पर दर्ज कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन के केस होंगे वापस, जारी हुआ आदेश

मध्यप्रदेश। प्रदेश के आम जनों के विरुद्ध दर्ज किए गए अपराधिक प्रकरणों को राज्य सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है।

Priyanka Yadav

मध्यप्रदेश। कोरोना से निपटने के लिए देशभर में लॉक डाउन लागू किया था। लॉक डाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर कानूनी शिकंजा भी कसा गया था। ऐसे में अब खबर मिली है कि, COVID-19 महामारी के दौरान आमजनों पर दर्ज कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन के केस वापस होंगे।

आम जनों के विरुद्ध दर्ज किए गए अपराधिक प्रकरणों को वापस लेने का फैसला

मिली जानकारी के मुताबिक, कोविड प्रोटाकॉल और लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब प्रदेश के आम जनों के विरुद्ध दर्ज किए गए अपराधिक प्रकरणों को राज्य सरकार (State Government) ने वापस लेने का फैसला किया है।

गृहमंत्री ने जारी किया आदेश-

बता दें, केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस मामले में आदेश जारी कर दिए हैं और सभी जिला दंडाधिकारियों से कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा लॉक डाउन उल्लंघन से संबंधित अपराधिक प्रकरणों को व्यापक लोक हित में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत न्यायालय से प्रत्याहरित करने की कार्यवाही की जाना है।

जारी आदेश में लिखा- कोविड-19 महामारी से पूरे देश में उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति से प्रभावशाली तरीके से निपटने की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 आदि के प्रावधानों को लागू किया गया, साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप महामारी नियंत्रण में आ चुकी है।

उक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के उपरोक्त पत्र में यह परामर्श दिया गया है कि राज्य / केन्द्र शासित सरकारों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकाल के उल्लंघन के परिणामस्वरूप दर्ज अपराधिक मामलों की उपयुक्त समीक्षा की जाकर ऐसे मामलों के न्यायालय से प्रत्याहरण के संबंध में विचार किया जाए जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही से बचाया जा सके तथा न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की संख्या में कमी लायी जा सके।

उक्त तथ्यों के अनुक्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 प्रोटोकाल के कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप पंजीकृत अपराधिक प्रकरणों की उपयुक्त समीक्षा उपरात न्यायालय से प्रत्याहरित किये जाने के संबंध में विचार किये जाने का परामर्श दिया है।

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