Scrap Vehicle Policy Social Media
मध्य प्रदेश

घबरायें नहीं, अगर फिट है तो 15 साल से ज्यादा पुराने निजी वाहन भी सड़क पर दौड़ सकेंगे

प्रदेशभर में 15 साल से ज्यादा पुराने निजी वाहनों को लेकर वाहन मालिकों में कई आंशकाएं थीं, जिसका खुद परिवहन मंत्री ने समाधन किया है,अफसरों का कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है।

Shakti Rawat

भोपाल। स्क्रैप पॉलिसी को लेकर 15 साल पुराने वाहन चालकों में व्याप्त डर को लेकर सरकार ने आश्वस्त किया है, कि अगर निजी वाहन फिट है तो 15 साल से पुराने वाहन को भी रीरजिस्टर कराया जा सकेगा। स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक पहले चरण में सिर्फ सरकारी विभागों के वाहनों को ही स्क्रैप करने की योजना है। गौरतलब है कि राजधानी समेत प्रदेशभर में 15 साल से ज्यादा पुराने निजी वाहनों को लेकर वाहन मालिकों में कई आंशकाएं थीं, जिसका खुद परिवहन मंत्री ने समाधन किया है। लेकिन अफसरों का कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। इधर परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सोमवार को कहा है कि प्रदूषण कम करने एवं सडक़, वाहन और यात्रियों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए 15 वर्ष पुराने अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रेप किया जाना है। 

डिपॉटिज प्रमाण-पत्र से मिलेंगी सुविधाएं

परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि पुराने वाहनों को स्क्रेपिंग के लिये जमा कराने के बाद सर्टिफिकट ऑफ डिपॉजिट वाहन जमाकर्ता को प्रदान किया जायेगा। जिस व्यक्ति के नाम से डिपाटिज सर्टिफि केट जारी किया जायेगा, उसी व्यक्ति के नाम पर नया वाहन क्रय किये जाने पर करों में छूट प्रदान की जायेगी। सर्टिफिकेट ऑफ  डिपॉजिट नया वाहन खरीदने के लिये एक आवश्यक और पर्याप्त दस्तावेज होगा, जो प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 2 वर्ष तक वैध रहेगा। प्रत्येक नये मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का हस्तांतरण फार्म -2डी के अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर किया जायेगा। डिपॉजिट सर्टिफि केट का एक बार उपयोग होने के बाद उसे परिवहन कार्यालय अथवा डीलर द्वारा वाहन डेटाबेस में रद्द के रूप में दर्ज कर दिया जायेगा। स्क्रेप वाहन की श्रेणी का नया वाहन क्रय करने पर ही कर में छूट प्रदान की जायेगी।

निजी वाहनों के लिए अनिवार्यता नहीं

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि ऐसे निजी वाहन जो 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं,को स्क्रेप कराने की वर्तमान में अनिवार्यता नहीं है। वाहन स्वामी अपनी स्वेच्छा से चाहें तो वाहन स्क्रैप करा कर शासन को दिए गए जीवनकाल मोटरयान-कर एवं अन्य आवश्यक करों में छूट का लाभ ले सकते हैं। राज्य में पंजीकृत किसी भी श्रेणी के वाहन, जिन पर किसी मोटरयान कर या दण्ड की राशि बकाया है, ऐसे वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सेंटर के माध्यम से स्क्रैप कराने की शर्त पर 31 मार्च 2024 तक एकमुश्त भुगतान करने पर बकाया मोटरयान कर अथवा दण्ड की राशि पर 90 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

इनका कहना है

स्क्रैप पॉलिसी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यह सिर्फ सरकारी वाहनों पर ही प्रभावी होगी। निजी वाहन मालिकों को इसमें राहत और रियायत दी गई है। टेस्टिंग सेंटर पर 15 साल पुरानी गाड़ी का फिटनेस चैक कराने के बाद उसका 5 साल की अवधि के लिए पुन: रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर वाहन फिट है तो आगे भी उसे फिटनेस दिया जाएगा। हालांकि स्क्रैप पॉलिसी का लाभ उठाकर टैक्स में छूट और अन्य सुविधाएं भी वाहन मालिका ले सकते हैं। भोपाल और इंदौर में स्क्रैप सेंटर बनाए जा रहे हैं, इंदौर में शुरू भी हो चुका है। 

फैज अहमद किदवई, प्रमुख परिवहन विभाग 

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT