भोपाल, मध्य प्रदेश। औद्योगिक संचालन संबंधी गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों लोडिंग, अनलोडिंग, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अपने वाहनों से गंतव्य स्थान तक जाने वाले यात्रियों के आवागमन को छोड़कर शेष सभी गतिविधियां रात्रि 10.00 से सुबह 5.00 बजे तक बंद रहेगी। अति आवश्यक दुकान के लिए भी यह नियम लागू होगा। रात्रि 10.00 बजे से 5.00 बजे तक कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही पूर्व में जारी किए गए धारा 144 के अन्तर्गत आदेश यथावत रहेंगे।
अभी भी शनिवार और रविवार दुकानें रहेगी बंद अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें शनिवार और रविवार को बन्द रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट को होम डिलेवरी और पार्सल की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाकर जाना अनिवार्य होगा। 65 साल के बुजुर्ग, 10 साल के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाने कि सलाह दी गई है।
इन नियमों का भी करना होगा पालन जिले में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, तंबाकू सेवन करने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्टाफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं रहेगी। समस्त स्टाफ को आरोग्य सेतु एप उपयोग करना अनिवार्य है। इसी तरह विभाग, संस्था, राजस्व, स्वास्थ, पुलिस, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन एवं टेलीकॉम इंटरनेट, वेतन मानदेय आदि के लिए कार्यालय को शत प्रतिशत क्षमता से संचालन कर सकेंगे। सभी दुकानों में एक समय में कम से कम न्यूनतम व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाए और 6 फिट का फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
शादी समारोह में 40 लोग हो सकेंगे शामिल शादी, समारोह में घर से अधिकतम 40 व्यक्तियों की उपस्थिति एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिले में अंतिम संस्कार के लिए 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। दुकानें सप्ताह में सोमवार से शूक्रवार तक 5 दिन खोलने एवं 2 दिन शनिवार एवं रविवार केवल होम डिलीवरी पार्सल टेकअवे खोलने की अनुमति दी जाती है। दुकानें होटल रात्रि 10.00 बजे तक खोली जायेंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। मूर्ति, फूल, नारियल, अगरबत्ती एवं घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी। जिले में निर्माण कार्य, इंडस्ट्रीज फैक्ट्री के संचालन समस्त कार्य कर सकेंगे। फैक्ट्री, इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन गतिविधियों एवं संबंधित परिवहन की शनिवार और रविवार को संचालन की अनुमति रहेगी। जिले में कंटेंटमेंट क्षेत्र को छोड़कर कोचिंग संस्थानों को 50 प्रतिशत स्टाफ की उपस्थिति एवं ऑनलाइन कोचिंग हेतु रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। यह आदेश 31 जुलाई 2020 तक प्रभाव शील रहेगा।
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