राज एक्सप्रेस। संतरांचल क्षेत्र सें होतेे हुयें महाराष्ट्र की ओर होने वाली गौवंश तस्करी रूकने का नाम नही ले रही है। प्रति सप्ताह एक से दो मामले गौवंश तस्करी के सामने आ रही है। इसके बावजुद गौवंश तस्करी पर स्थायी रोक नही लग पा रही है। गौवंश तस्करी का मामला पुलिस व स्थानीय प्रशासन के लिये सिरदर्द बनता जा रहा है। सौंसर के अलावा पांढुर्ना क्षेत्र की महाराष्ट्र सीमा से जुडे़ विभिन्न मार्गो से निरंतर गौवंश तस्करी हो रही है। हाल ही में एक और गौवंश तस्करी का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर पांढुर्णा पुलिस ने मामला कायम किया है।
पुलिस सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार :
बजरंग दल मुलताई के नगर संयोजक व उनके साथियों को अंबाडा मार्ग से होते हुये गौवंश तस्करी की जा रही है। जिसके बाद बजरंग दल के नगर संयोजक व उनके साथी कार क्र. एमपी 28 सी 7316 में सवार होकर अपना व्यावसायिक कार्य निपटाकर वापस अंबाडा होते हुये अपने क्षेत्र में जा रहे थे। इसी दौरान पिकअप वाहन क्र. एमएच 30 एबी 2545 उन्हें क्राॅस हुआ। जिसमें गौवंश क्रूरतापूर्वक भरे हुये थे। जिसे महाराष्ट्र की ओर कत्लखानें ले जाने का अंदेशा हुआ। जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उक्त पिकअप वाहन का पीछा किया तब एनएच जोड के 2 किमी पहले वाहन सड़क किनारे रोककर भाग गये। कार्यकर्ताओं ने देखा की वाहन में कुल 7 गाय व दो बछडे़ बेरहमी से भरे हुये थे। जब कार्यकर्ता जानवरों के मुँह पर बंधी रस्सीयां छोड़ रहे थे, तभी अंबाडा की ओर से एक जीप भरकर कुछ लोग आये और बजरंग दल कार्यकर्ताओ को गाली-गलोंच देकर मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट होने के कारण पीड़ित कार्यकर्ताओं में से भूषण अलोने, भूपेश साहू व महेंद्र साहू भाग गये।
मारपीट के बाद प्रार्थी ऋषी पिता जुगल साहू उम्र 27 साल निवासी महावीर वार्ड मुलताई ने 100 डायल वाहन पर फोन लगाया और अवैध रूप से ले जा रहे मवेशियों की जानकारी दी। पुलिस द्वारा जांच करने पर पिकअप वाहन में केवल 2 गाय व 2 बछडे़ जीवित पाये गये, शेष गौवंश का पीएम कराकर उसें दफना दिया गया। इस घटना से साफ पता चलता है कि गौवंश तस्करी से जुडे़ आरोपियों और उनके स्थानीय सहयोगियों के हौसलें कितने बुलंद हो चुके हैं। मारपीट की यह घटना विष्णू भांगे के खेत के पास की बताई जा रही है। पांढुर्णा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 4,5,6ए/9 म.प्र. गौवंश वध अधिनियम, 6,11घ म.प्र. कृषि उपयोगी संरक्षण अधिनियम, 294, 506, 323 और 34 के अलावा 66/192, 130(3)/177 मोटर व्हीकल एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है। यह घटना गुरूवार व शुक्रवार की दरमियानी रात लगभग 3ः40 बजे की बताई जा रही है। वही स्थानीय बजरंग दल की इकाई ने पुलिस के मौके पर देरी से पहुचने का आरोप लगाया और अनुविभागीय अधिकारी महोदय को इस मामले में ठोस कार्यवाही करने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। बजरंग दल ने आरोप लगाया की गौवंश तस्करी में उपयोग में लायी जा रही पिकअप से क्लिनर को बजरंगीयों ने पकड़ा था, लेकिन पुलिस देरी से पहुँचने के कारण दल बल सहित गौवंश तस्करी में लिप्त लोग मौके पर पहुँचे व गौसेवकों की बेरहमी से मारपीट की।
बजरंग दल ने आरोप लगाया कि :
गौवंश तस्करी में उपयोग में लायी जा रही पिकअप से क्लीनर को बजरंगीयों ने पकड़ा था, लेकिन पुलिस देरी से पहुचने के कारण दल वल सहित गौवंश तस्करी में लिप्त लोग मौके पर पहुँचे व गौसेवकों की बेरहमी से मारपीट की।
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