कोविड नई गाइडलाइन Syed Dabeer Hussain - RE
मध्य प्रदेश

कोविड नई गाइडलाइन : विवाह में 250 और अतिंम संस्कार में 50 लोग ही होंगे शामिल

भोपाल, मध्यप्रदेश : जनसमूह एकत्रित होने वाले सभी आयोजन पर प्रतिबंध। जिला कलेक्टर घोषित करेंगे कन्टेनमेंट जोन। पूर्वानुसार रात्रि नाइट कर्फ़्यू रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा।

Shravan Mavai

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 की नई गाइडलाइन राज्य गृह विभाग ने बुधवार को जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार विवाह में दोनों पक्षों के कुल 250 और अंतिम संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार और उठावने में 50 लोगों के सम्मलित होने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पूर्वानुसार रात्रि नाइट कर्फ्यू रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। फिलहाल बजारों के बंद होने को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जारी दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

गाइडलाइन के अनुसार अब प्रदेश में होने वाले सभी मेलों के आयोजन नहीं किए जा सकते हैं। इस संबध में निर्देश दिए गए हैं कि, ऐसे सभी आयोजन जिसमें जनसमूह एकत्रित होता है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। छोटे कार्यक्रम के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर अपने विवेक से जिले के उन इलाकों में कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

कोविड-19 प्रोटोकॉल के नए दिशा- निर्देश :

  • सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।

  • विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति ।

  • मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

  • अंतिम संस्कार, उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी।

  • जिला कलेक्टर ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें ।

  • मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर निर्धारित जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाए।

  • कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सख्ती से पालन कराएं।

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