एमएसीटी में पैरवी कर अधिवक्ता हरमीत सिंह ने दिलाई एक करोड़ से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि सांकेतिक चित्र
मध्य प्रदेश

एमएसीटी में पैरवी कर अधिवक्ता हरमीत सिंह ने दिलाई एक करोड़ से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि

सिंगरौली, मध्यप्रदेश : मृतक परिवार के आश्रितों ने कहा कि अधिवक्ता हरमीत सिंह द्वारा पूरे प्रकरण की पैरवी कड़ी मेहनत से की गई, जिसके बाद हम लोगों को यह क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड हो सकी।

Author : Prem N Gupta

सिंगरौली, मध्यप्रदेश। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायधीश अंजनी नन्दन जोशी ने किशोर कुमार विरुद्ध पवन कुमार में दिनांक 30.6.21 को अवार्ड पारित किया। जिसमें आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता हरमीत सिंह ने साक्ष्य प्रस्तुत कर तर्क दिया कि आवेदकगण को अधिक से अधिक क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जाए। जिसके बाद आवेदकगण के पक्ष में अधिकरण द्वारा 38,17,276 रुपए अवार्ड दिया गया जिसमें ब्याज जोड़ने पर यह राशि लगभग 53 लाख रुपए होती है।

इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायधीश सुधीर सिंह ठाकुर ने लोली देवी विरुद्ध अजित कुमार में दिनांक 5.7.21 को अवार्ड पारित किया। जिसमें आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता हरमीत सिंह ने साक्ष्य प्रस्तुत किया एवं तर्क दिया। जिसके बाद आवेदकगण के पक्ष में अधिकरण द्वारा 55,04,229 रुपए अवार्ड दिया गया जिसमें ब्याज जोड़ने पर यह राशि लगभग 68 लाख रुपए होती है।

अधिवक्ता हरमीत सिंह ने बताया की दोनों प्रकरण को उनके द्वारा मजबूती से माननीय अधिकरण में रखा गया जिसके बाद दोनों प्रकरणों को मिलाकर एक करोड़ से अधिक क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज आवेदकगण को देने का आदेश अधिकरण से दिया गया है। घटना से संबन्धित तथ्यों का अवलोकन माननीय अधिकरण को कराया गया था। जिसके बाद उक्त अवार्ड राशि आश्रितों को अधिकरण द्वारा दिये जाने का आदेश दिया गया है। मृतक परिवार के आश्रितों ने कहा कि अधिवक्ता हरमीत सिंह द्वारा पूरे प्रकरण की पैरवी कड़ी मेहनत से की गई, जिसके बाद हम लोगों को यह क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड हो सका।

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