राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के राशन विक्रेताओं के लिये मॉस्क और सैनिटाइजर का उपयोग आवश्यक कर दिया गया है। संचालक खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अविनाश लवानिया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन दुकानों के विक्रेताओं से कहा गया है कि दुकान नियमित रूप से खोलें और पात्र परिवारों को सतत् रूप से राशन का वितरण करें। दुकान पर अधिक उपभोक्ता एक साथ एकत्रित न हों तथा वे एक-दूसरे से आवश्यक दूरी पर रहें। राशन वितरण करते समय हितग्राहियों के मध्य न्यूनतम 1 मीटर की दूरी रखी जाए।
इस के साथ ही अविनाश लवानिया ने कहा कि यथासंभव यह कोशिश की जाए कि वृद्ध एवं बीमार उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने दुकान पर न आना पड़े। यदि फिर भी ऐसे हितग्राही दुकान पर आते हैं, तो उनकी लाइन अलग से लगवाई जाए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण किया जाए।
मध्य प्रदेश के राशन दुकानों के विक्रेताओं से कहा गया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता को राशन वितरण के बाद मशीन के स्केनर को सैनिटाइजर से साफ कराया जाए। इसके लिये दुकान पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर रखा जाए। जिन उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन में कठिनाई होती है, उन्हें आगामी माह में भी राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करें। निर्देश जारी किये गये हैं कि पीडीएस की प्रत्येक दुकान पर विक्रेता और सहयोगी भी राशन वितरण करते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें और अपने हाथों को भी बार-बार सैनिटाइजर से साफ करें।
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