जबलपुर। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रकरण दर्ज करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गयी थी। जस्टिस एमएस भटटी की एकलपीठ ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर सहित दो थाना प्रभारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता मौसम पासी की ओर से दायर की गयी याचिका में कहा गया था की उनकी शिकायत पर केंट बोर्ड के स्वास्थ्य निरिक्षक अभिजीत परिहार के खिलाफ एसटी-एससी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। आरोप है कि स्वास्थ्य निरीक्षक के रसूख के कारण पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी। जिसके खिलाफ उन्होने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्धारित समय अवधि में निष्पक्ष कार्यवाही के निर्देश दिये थे।
दायर अवमानना याचिका में कहा गया था पीडि़ता तथा उनके परिवार के बयान लिये बिना ही पुलिस ने न्यायालय में खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी थी। न्यायालय ने पुलिस की खात्मा रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिये थे। पुलिस द्वारा प्रकरण में कार्यवाही नहीं करने के कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की गयी है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, टीआई विजय तिवारी तथा टीआई अरविंद चौबे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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