भोपाल,( खालिद हाफिज )। मंगेतर द्वारा शादी से इंकार किए जाने पर उसके घर में घुसकर रायफल से गोली मारकर मंगेतर की हत्या करने और उसके भाई को गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी मंगेतर सातवीं बटालियन में तैनात पुलिस आरक्षक अजीत सिंह चौहान को अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद और ढाई लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक अजय सिंह चौहान ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार नेहरू नगर पुलिस लाईन निवासी आरोपी ने शादी से इंकार किए जाने के विवाद के चलते 23 मार्च 2021 को सब्जी फार्म शाहपुरा स्थित मंगेतर के घर में घुसकर अपनी मंगेतर रिंकी धाकड़ की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
आरोपी ने मंगेतर के भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। शाहपुरा पुलिस ने मृतिका के भाई की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिंता की धारा-302,307,449 और 450 के तहत मुकदमा दर्ज कर जिला अदालत में चालान पेश किया था।
सीरियल किलर आदेश खामरा को ट्रक चोरी के मामले में सजा
भोपाल । राजधानी की एक अदालत ने सीरियल किलर आदेश खामरा समेत दो लोगों को ट्रक चोरी के मामले में तीन-तीन साल के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की कोर्ट ने शनिवार को सुनाया है। अदालत ने मामले के सहआरोपी बलजिंदर सिंह और सुनील खटीक को दो-दो साल के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 03 जनवरी 2018 को फरियादी मोहन का मधुवन ढाबे से ट्रक चोरी चला गया था। इसकी शिकायत बिलखिरिया थाने में की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आदेश खामरा और उसके साथियों को इस मामले में आरोपी बनाया था। गौरतलब है कि आदेश खामरा पर 34 लोगों की हत्या का आरोप है।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।