हाइलाइट्स:
कोर्ट ने आरोपियों को तीन-तीन हजार रुपए के अर्थ दंड से भी किया दंडित।
चार आरोपियों में एक महिला ओमवती सांडिल्य भी शामिल ।
फर्जी वोटर आईडी से विक्रय पत्र पंजीयन कराया गया ।
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश । धोखाधड़ी से फर्जी विक्रय पत्र तैयार करवाकर महिला की भूमि हथियाने के मामले में कांग्रेस नेता सहित चार आरोपियों को प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश की अदालत ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश ने आरोपी कांग्रेस नेता रोहित पवार, राघवेंद्र प्रसाद जैन, ओमवती सांडिल्य एवं तरुण पटेल को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन-तीन हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 3 माह का कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। चारों आरोपियों पर धारा 120 बी 420, 423, 467, 468, 471 के तहत आरोप तय हुए थे । शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार चौरे ने की।
अभियोजन के अनुसार फरियादी किरण उपाध्याय द्वारा थाना देहात में एक आवेदन दिया था कि उसके स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 22 रकबा 0.732 हेक्टेयर भूमि ग्राम कुलामड़ी में है, जिसकी ऋण पुस्तिका किरण के उपाध्याय के नाम है। 7 दिसंबर 2017 को जब किरण उपाध्याय ने खसरा निकलवाया तो उन्हें पता चला कि यह रकबा किसी रोहित पवार के नाम दर्ज हो गया है। पता करने पर भूमि फर्जी विक्रय पत्र पर दी गई।
फर्जी ऋण पुस्तिका और फर्जी वोटर आईडी से विक्रय पत्र पंजीयन कराया गया। जबकि किरण उपाध्याय कभी पंजीयन कार्यालय गई ही नहीं। इसके साथ ही उनके पति अरविंद उपाध्याय जो जीवित है, को स्वर्गीय दर्ज कराया गया। विक्रय पत्र में भारी लेनदेन दिखाया गया है। भू-माफिया की सांठगांठ है, इसको लेकर फरियादी ने आरक्षी केंद्र देहात में अपराध पंजीकृत कराया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान चारों आरोपियों को सजा सुनाई गई।
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