CM चौहान ने किया लाड़ली बहना आवास योजना का शुभारंभ RE-Bhopal
मध्य प्रदेश

Ladli Bahna Awas Yojana: CM चौहान ने किया योजना का शुभारंभ, कहा- रोटी, कपड़ा के बाद सबसे बड़ी जरुरत मकान

Ladli Bahna Awas Yojana: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, आज एक नई क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। मेरी जिंदगी का मकसद आपकी जिंदगी बदलना है।

gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • सीएम ने स्वयं भरवाए हितग्राहियों के आवेदन।

  • 17 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक भरवाए जाएंगे आवेदन।

  • पीएम आवास योजना में छूट गए परिवारों को मिलेगा लाभ।

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूट गये परिवारों को आवास मिलेगा। इस योजना से 4 लाख 75 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। राज्य शासन ने योजना के हितग्राहियों के चयन करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए थे। हितग्राहियों से 17 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने स्वयं पात्र हितग्राहियों के आवेदन भरवाए। सीएम ने बताया कि, यह योजना अभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। शहरी क्षेत्र के लिए भी योजना लाई जाएगी। कार्यक्रम में 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने के आवेदन भी सीएम चौहान ने भरवाए।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, आज एक नई क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। मेरी जिंदगी का मकसद आपकी जिंदगी बदलना है। मैंने कई बार कहा है मैं सरकार नहीं परिवार चला रहा हूँ। रोटी, कपड़ा के बाद सबसे बड़ी जरुरत मकान की होती है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री भू-आवास योजना लेकर आये। इस योजना के तहत लगातार पट्टे देने का काम जारी रहेगा। शहरी क्षेत्र में माफिया से छुड़वाई गई जमीन गरीबों को दी जाएगी। पीएम आवास योजना में कुछ पात्र लोग छूट गए हैं इसके लिए एक अलग मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई गई है। इसके तहत पक्का मकान बनाए जाने के लिए राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के अंतर्गत इन परिवारों को मिलेगा लाभ :

  • जिनके पास पक्की छत वाले मकान न हो।

  • दो से कम कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत हो।

  • मोटरयुक्त चार पहिया वाहन स्वामी नहीं हो

  • परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो

  • मासिक आय 12 हज़ार या कम हो।

  • परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता न हो।

  • 2.5 एकड़ या इससे कम सिंचित भूमि हो अथवा 5 एकड़ से कम असिंचित कृषि भूमि हो।

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