CBI Court Sentenced In Rs 16 Crore Tax Evasion Case RE-Bhopal
मध्य प्रदेश

16 करोड़ Tax चोरी मामले में CBI कोर्ट ने तीन सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सहित आठ लोगों को सुनाई चार साल की सजा

Satish Dixit

हाइलाइट्स :

  • वर्ष 2003 से 2006 के बीच करीब 16 करोड रुपए की कर चोरी।

  • प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

  • इन आठों को भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के तहत सजा सुनाई गई।

इंदौर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) स्पेशल जज सुधीर कुमार मिश्रा ने सौ प्रतिशत एक्सपोर्ट और ओरिएंटेड यूनिट के भ्रष्टाचार व 16 करोड़ की कर चोरी मामले में सीबीआई अदालत ने तत्कालीन कस्टम इंस्पेक्टर आशुतोषनाथ,मनोज चंद्रवंशी और कृष्ण गोपाल शर्मा व कंपनी के दो डायरेक्ट सहित आठ लोगों को चार-चार साल की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इन सभी पर आरोप है कि, इन्होंने वर्ष 2003 से 2006 के बीच करीब 16 करोड रुपए की कर चोरी की थी।

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक गुफरान अहमद ने सीबीआई की ओर से 34 गवाह को पेश किया था। सीबीआई कोर्ट ने तीन कस्टम इंस्पेक्टर, दो कंपनी डायरेक्ट सहित 8 को सजा सुनाई है। स्पेशल सीबीआई जज सुधीर मिश्रा की अदालत में गुरुवार को तत्कालीन कस्टम के तीन इंस्पेक्टर व कंपनी के दो डायरेक्ट मृगेंद्र जालान और दीपक नागर, के अलावा पूव कस्टम इंस्पेक्टर आशुतोष नाथ, मनोज चंद्रवंशी, कृष्ण गोपाल शर्मा, व अन्य अभिजीत सेन, बसंत लाल और राजीव दत्ता इन आठों को पीसी एक्ट (भ्रष्टाचार निवारण) एवं भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई है।

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