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मध्य प्रदेश

Cabinet Decisions: घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज हुई कैबिनेट की बैठक में नई योजना समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में हुए निर्णय की जानकारी मीडिया को दी है।

Priyanka Yadav

भोपाल, मध्यप्रदेश। आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting) हुई है। कैबिनेट की बैठक में नई योजना समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इन फैसलों की जानकारी सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दी है।

कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी नरोत्तम मिश्रा ने दी

पीड़िता को सरकार ने आर्थिक सहायता देने का लिया निर्णय :

कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। घरेलू हिंसा में 40% तक शारीरिक क्षति होने पर 2 लाख एवं दिव्यांगता पर 4 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पीड़िता के इलाज का पूरा खर्चा, न्यायालय में प्रकरण होने पर आवागमन की व्यवस्था भी की जाएगी।

भोपाल गैस पीड़ितों के बच्चों को सम्मिलित करने का निर्णय :

आगे जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने आयुष्मान 'निरामयम' मध्यप्रदेश योजना में भोपाल गैस पीड़ितों के बच्चों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज हो सकेगा। वही शासकीय सेवा में कार्यरत विभिन्न वर्गों के ऐसे उम्मीदवार जो प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होते हैं, उन्हें परीक्षा में 5% अतिरिक्त अंक प्रदान करने और अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है।

प्रदेश में अंगूर के अलावा जामुन से शराब बनाने की दी जाएगी अनुमति :

बताते चले कि आबकारी विभाग ने उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही प्रदेश में अंगूर के अलावा जामुन से शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी। चिकित्सा विशेषज्ञ के रिक्त पदों को भरने के लिए 25% पद अब सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। शेष पदों पर क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा। वही बैठक में निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा विशेषज्ञ के रिक्त पदों को भरने के लिए 25% पद अब सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। शेष पदों पर क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा। कैबिनेट ने "विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़" विभाग का नाम बदलकर "घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग" करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।

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