कोर्ट ने सुनाई 170 साल की सज़ा  RE-Bhopal
मध्य प्रदेश

Breaking News: ठगी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 170 साल की सज़ा

MP News: यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की अदालत ने सुनाया है। आरोपी को साल 2020 में गिरफ्तार किया गया था।

gurjeet kaur

सागर, मध्यप्रदेश। कोर्ट ने एक आरोपी को 170 साल की सज़ा सुनाई है। इस आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की अदालत ने सुनाया है। आरोपी को साल 2020 में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी का नाम नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत है। इसने कई लोगों से ठगी की है।

कोर्ट ने जिस आरोपी, नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत को 170 साल की सज़ा सुनाई है उस पर कई लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे ठगने का आरोप है। आरोपी को कर्नाटक राज्य के कुलबर्गा से गिरफ्तार किया गया था। नासिर मोहम्मद ने सागर जिले में कई लोगों से झूठ बोलकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। आरोपी आम लोगों से झूठ बोल कर उन्हें अपने जाल में फसाता था। जानकारी मिली है की नासिर मोहम्मद ने करीब 34 लोगों से 72 लाख रुपए की ठगी की है।

अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत से मिली जानकारी के अनुसार नासिर मोहम्मद, भैंसा पहाड़ी गांव में किराए से रहता था। लोगों को यह कहकर अपने झांसे में लेता था कि, विदेशों में उसके बड़े-बड़े कारखाने हैं। लोगों को ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर उनके नाम की फैक्ट्री विदेशों में खोलने के बदले पैसे की डिमांड करता था। उसने लोगों से बड़ी दुकान खोलने का भी वादा किया था जिसके बदले में लाखों की ठगी की। इस आरोपी के खिलाफ कोर्ट में प्रकरण चल रहा था जिस पर अब न्यायलय का फैसला आया है।

न्यायलय ने नासिर मोहम्मद को 34 लोगों से ठगी के लिए करीब साढ़े 3 लाख का जुर्माना और 170 साल की सज़ा सुनायी है। इसमें हर एक व्यक्ति से ठगी के लिए 5 साल की सज़ा है।

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