भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में एमपी पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार द्वारा पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत जारी अध्यादेश निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया गया है।
बैठक में हुए निर्णयों की नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी :
बता दें, मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव कराने के संबंध में पिछले दिनों पेश किया गया अध्यादेश आज वापस लेने का निर्णय लेकर इस संबंध में प्रस्ताव राज्यपाल के समक्ष भेज दिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज यहां मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यह जानकारी दी।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने वह अध्यादेश आज वापस लेने का निर्णय लिया है, जिसके आधार पर राज्य में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हुयी थी। यह प्रस्ताव अब विधिवत तरीके से राज्यपाल के पास भेजा जा रहा है। इसके बाद की कार्रवाई राजभवन और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को करना है।
बताते चलें कि, पिछले दिनों सरकार पंचायत चुनाव कराने के संबंध में एक अध्यादेश लाई थी। इसमें परिसीमन और आरक्षण संबंधी प्रस्ताव के बारे में भी प्रावधान थे। इसी के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की हजारों पंचायतों में चुनाव कराने का निर्णय लिया था। दिसंबर माह में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी थी, लेकिन कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पहुंच गए और उच्चतम न्यायालय ने पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण भी समाप्त कर दिया। इसके बाद आज सरकार ने मंत्रिपरिषद में पंचायत चुनाव कराने संबंधी अध्यादेश वापस ले लिया।
ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम का फैसला
इधर, ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम ने ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराने का फैसला किया है और कलेक्टरों से इसकी 7 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है।वही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण और रोटेशन को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाई गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब 3 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी।
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