हाइलाइट्स :
न्यू ईयर जश्न की करानी होगी वीडियो रिकार्डिंग
50 प्रतिशत क्षमता से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिल
बाहर से नहीं बुलाए जा सकेंगे सेलीब्रिटी और डांसर
शराब दुकानें और बार तय सीमा में रहेंगे बंद
भोपाल, मध्य प्रदेश। राजधानी में कोरोना काल के बीच भोपालवासी डांस, पार्टी कर 31 दिसंबर की रात्रि को न्यू ईयर जश्न मना सकेंगे। इसके लिए होटल, रेस्टोरेंट, क्लब आदि श्रम विभाग के आदेश अनुसार देर रात यानि 12 बजे रात तक ही खुले रह सकेंगे। शराब दुकानें और बार को अपनी तय समय-सीमा में ही बंद करना होगा।
नियमों के उल्लंघन पर आयोजक पर होगी कार्रवाई न्यू ईयर जश्न को लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। खुले और बंद परिसर जैसे होटल, रेस्टोरेंटों, गार्डन, क्लब में होने वाले इस जश्न में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ लोग शामिल हो सकेंगे। बाहर से सेलीब्रिटी और डांसरों को बुलाने की अनुमति नहीं होगी। जश्न की वीडियो रिकार्डिंग कराना भी अनिवार्य होगा। इसकी जिम्मेदारी आयोजक और संस्थान संचालक की होगी। सभी आयोजनों में कोविड-19 प्रोटोकॉल (थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्ड सैनिटाइजेशन, फेस मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन करने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। जहां भी नियमों का उल्लंघन होना पाया जाएगा, वहां आयोजक पर कार्रवाई होगी।
श्रम विभाग की गाइडलाइन बढ़ा सकती है परेशानी :
श्रम आयुक्त इंदौर द्वारा 5 मई 2020 को जारी गाइडलाइन के अनुसार कोई भी दुकान या वाणिज्यिक संस्थान सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे। ऐसे में न्यू ईयर जश्न के रंग में भंग भी पड़ सकता है। यदि सभी संस्थान 12 बजे बंद हो जाएंगे तो लोग जश्न कैसे मना सकेंगे। हालांकि प्रशासन के अधिकारी केवल श्रम विभाग के नियमानुसार ही संस्थान बंद होने की बात कह रह हैं।
9 वीं से उपर के विद्यार्थियों के लिए खुल सकेंगे कोचिंग सेंटर :
नए वर्ष से कोचिंग और ट्यूशन सेंटर को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। जिस तरह कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के लिए शर्तों के आधार पर स्कूल खोले जा रहे हैं। उसी तरह कुछ शर्तों के साथ कक्षा 9वीं से उपर के छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग संस्थान खुलेंगे। कोचिंग सेंटर केवल शंका समाधान के लिए खोले जाएंगे, रेग्युलर क्लासेस नहीं लगाई जा सकेगी। प्रत्येक कक्षा में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ स्टूडेंट आ सकेंगे। कोई भी छात्र लगातार दो दिन तक कोचिंग नहीं आ सकेगा। एक विद्यार्थी को सप्ताह में अल्टरनेट डेज यानि तीन दिन के अंतराल में ही बुलाया जा सकेगा। कोचिंग पहुंचने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को अपने अभिभावकों से लिखित सहमति कोचिंग संचालक को देना होगी। एसडीएम समय समय पर कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर जांच करेंगे कि कोचिंग संचालक, कलेक्टर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। जिन संस्थानों में नियमों का उल्लंघन होता पाया जाएगा, उस पर एसडीएम तत्काल दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे।
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