हाइलाइट्स
30 जनवरी को गोविन्दपुरा, भोपाल शहर टीटीनगर तहसील कार्यालय में लगेगा शिविर।
31 जनवरी को बैरसिया एमपी नगर, हुजूर, कोलार तहसील कार्यालय में होगा आयोजित।
कलेक्टर ने वन टू वन समीक्षा कर लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए जारी किये निर्देश।
मध्यप्रदेश। कोई भी प्रकरण बिना किसी बाजिव कारण के खारिज नहीं किया जाना है। एसडीएम एवं तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश का पटवारी अगर समय-सीमा में निराकरण नहीं करते है तो यह आपराधिक कृत्य माना जाएगा। यह निर्देश सोमवार को कलेक्टर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दिए है। कलेक्टर के सख्त रवैये के चलते पटवारी अब सकते में है कि, किस तरह से लंबित प्रकरणों का निराकरण तेजी से किया जाए।
दरअसल, सोमवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह अधिकारीयों से वन टू वन समीक्षा की और आवशयक डिश निर्देश जारी किये है। इसी दौरान उन्होंने राजस्व मामलों के निपटारे को लेकर भी निर्देश दिए जिसमें उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि, SDM, तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश का समय पर निराकरण नहीं करने वाले पटवारियों की लापरवाही को आपराधिक कृत्य होगा, जिसकी सजा उसी अनुसार होगी। सम्भवत: यह किसी कलेक्टर द्वारा पहली बार दिया गया निर्देश है जिसमें लापरवाही करने वाले आपराधिक कृत्य की संज्ञा दी गई है।
3० और 31 को लगेंगे शिविर :
भोपाल जिले में सभी अनुविभागीय कार्यालय, तहसील में 30 और 31 जनवरी को राजस्व प्रकरणों के नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य आदेशों की तामीलों के लिए विशेष कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत 30 जनवरी को गोविन्दपुरा, भोपाल शहर टीटीनगर तहसील कार्यालय में एवं 31 जनवरी को बैरसिया एमपीनगर, हुजूर, कोलार तहसील कार्यालय में कैम्प आयोजित कर आदेशों के दुरूस्तीकरण का कार्य किया जाएगा।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने राजस्व अभियान के अंतर्गत भोपाल जिले में RCMS पोर्टल पर दर्ज लंबित अविवादित नामांतरण, सीमांकन, नक्शे में तरमीम आदि प्रकरणों की जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायाब तहसीलदार के कोर्ट में प्रकरणों की लंबित संख्या पर नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि राजस्व अभियान के पूर्ण होने के पूर्व भोपाल जिले को लंबित प्रकरणों की संख्या शून्य लाना है और एक मॉडल प्रस्तुत करना है कि भोपाल जिला राजस्व के कार्य में प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहा है। अगले तीन दिन सभी एसडीएम राजस्व प्रकरणों के संबंध में अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें।
समय-सीमा में लंबित प्रकरण का निराकरण नहीं तो कार्यवाही की जाएगी
उन्होंने कहा कि लोकसेवा केन्द्र प्रबंधन द्वारा राजस्व से संबंधित दी जाने वाली सेवाओं का समय-सीमा में यदि निराकरण नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी की वेतन से 250 प्रतिदिन या अधिकतम 5 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति राशि हितग्राही को दिए जाने का प्रावधान है। संबंधित अधिकारी यदि समय-सीमा में लंबित प्रकरण का निराकरण नहीं करते है तो लोक सेवा प्रबंधन गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी अपर कलेक्टर को निर्देशित किया कि अपने - अपने परिक्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारियों से प्रतिदिन राजस्व अभियान की प्रगति की लें।
कलेक्टर ने जताई नाराजगी
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागों में लंबित सीएम हेल्पलाइन का स्वयं मॉनीटरिंग करें और संबंधित आवेदक से चर्चा कर संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कई विभागों की सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का रेण्डमली परीक्षण किया। अधिकारी के द्वारा दर्ज जबाब संतुष्टिपूर्वक न होने पर नाराज़गी ज़ाहिर की।
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