भोपाल, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमित मामलों ने जहां प्रदेश की गति को धीमा कर दिया है वहीं इस महामारी पर नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासशील भूमिका निभा रही है। इस बीच ही कोरोना नियंत्रण के तहत कंटेनमेंट जोन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है जहां अब नए नियमों के तहत केवल प्रभावित घर को मिलाकर तीन घरों का ही कंटेनमेंट एरिया घोषित होगा। जिसकी जानकारी स्वास्थ बैठक के दौरान स्वास्थ मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी।
नई गाइडलाइन के तहत सिर्फ 3 घर आएंगे दायरे में
इस संबंध में, मंत्री मिश्रा ने नई गाइडलाइन के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि, अब संक्रमित के मकान के दाएं और बाएं वाले घरों को मिलाकर 3 घर आएंगे कंटेनमेंट क्षेत्र में आएंगे। बता दें कि, प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के लिए तय की गई गाइडलाइन में नए तौर पर बदलाव करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि,पहले 21 दिन का कंटेनमेंट रखने पर 30,000 लोग प्रभावित होते थे। जिसमें बदलाव कर अब नए तौर पर परिभाषित किया जा रहा है।
21 दिन के बजाय 5 दिन होगा कंटेनमेंट एरिया घोषित
गाइडलाइन के तहत सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि, अब 21 दिन तक किसी एरिया को कंटेनमेंट रखने के बजाय सिर्फ 5 दिन तक ही कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाएगा। केस ना मिलने पर क्षेत्र मुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा बताया कि, जहां कोरोना के केस मिल रहे है वहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य वर्करों के माध्यम से सर्वे का कार्य कराया जाएगा। साथ ही प्रदेश में 3 लाख लोगों को सर्वे के लिए ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने बैठक में लिया था फैसला
इस संबंध में, आज आयोजित मुख्यमंत्री शिवराज के अध्यक्षता में बैठक के अधीन कोरोना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। जहां आगामी एक जुलाई से प्रदेशभर में किल कोरोना अभियान' की शुरुआत होने की बात कही है, जिसके तहत इस अभियान में शहरों के प्रत्येक घरों का सर्वे किया जाएगा। जिसमें सर्वे टीम थर्मल स्क्रीनिंग के बाद लक्षण आधार पर सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ डेंगू, मलेरिया, डायरिया की भी जानकारी लेंगी और सार्थक एप पर अपलोड करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टरों से बातचीत की जहां सभी 52 जिलों में एक जुलाई से कोरोनावायरस नियंत्रण अभियान सुव्यवस्था के साथ संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं और कहा कि इस कार्य में पुलिस महकमे, समाजसेवियों की भी मदद ली जाए।
ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।