पति को उम्रकैद  RE-Bhopal
मध्य प्रदेश

Bhopal News : पति को उम्रकैद, मासूम बच्चों की गवाही पर अदालत ने सुनाई सजा

Bhopal Court Order : आरोपी जसवंत सिंह गुर्जर ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी पिंकी विश्वकर्मा को कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान पिंकी विश्वकर्मा की मौत हो गई थी।

राज एक्सप्रेस

Life Imprisonment To Husband : भोपाल (खालिद हफीज़ )। घरेलू विवाद को लेकर पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी जसवंत सिंह गुर्जर निवासी ग्राम चन्द्रपुरा बैरसिया भोपाल को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और पांच सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मामले में अपर जिला लोक अभियोजक मंजू जैन सिंह द्वारा पैरवी की गई ।

मंजू जैन सिंह ने बताया कि आरोपी मृतिका का दूसरा पति था। पिंकी विश्वकर्मा ने पहले पति प्रताप सिंह विश्वकर्मा का निधन होने के बाद अपने मासूम बच्चों की परवरिश के लिए आरोपी से दूसरा विवाह किया था। पिंकी विश्वकर्मा के मासूम बच्चों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 13 दिसंबर 2019 को रात के 11: 45 बजे कोलुआं कलां अशोका गार्डन भोपाल स्थित निवास पर आरोपी जसवंत सिंह गुर्जर ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी श्रीमती पिंकी विश्वकर्मा को कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था।

मोहल्ले वालों ने 108 एंबूलेंस को बुलाकर गंभीर रुप से घायल श्रीमती पिंकी विश्वकर्मा को हमीदिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। इलाज के दौरान 14 दिसंबर 2019 को पिंकी विश्वकर्मा की मौत हो गई थी। पुलिस थाना अशोका गार्डन ने मृतिका के परिजन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिंता की धारा-302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ जिला अदालत में चालान पेश किया था।

फर्जी ऋण पुस्तिका से ली जमानत, कोर्ट के आदेश एफआईआर दर्ज

भोपाल। जिला अदालात में साधारण मारपीट के मामले में आरोपियों की जमानत लेने महिला पहुंची। उसने फ र्जी ऋ णपुस्तिक के आधार पर आरोपियों की जमानत भी ले ली। कोर्ट ने संदेह के बाद ऋ णपुस्तिक की जांच कराने के आदेश एमपी नगर पुलिस को दिए। जिसके बाद एमपी नगर पुलिस ने एफ आईआर दर्ज कर ली। हालांकि पुलिस ने अभी तक फ र्जी महिला जमानतदार को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

एएसआई सर्वेश सिंह के मुताबिक कोर्ट में टीटी नगर में हुई साधारण मारपीट के मामले में 7 जुलाई 2022 को आरोपियों की जमानत लगाई गई थी। कोर्ट में आसिया पत्नी राजेंद्र निवासी बैरागढ़ चीचली ने अपनी ऋ णपुस्तिका के आधार पर जमानत ली थी। कोर्ट को संदेह हुआ तो ऋ णपुस्तिका को अपने पास रख लिया और एमपी नगर पुलिस को ऋ णपुस्तिका की जांच के लिए आवेदन दे दिया। करीब सालभर चली जांच के बाद पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। क्योंकि जांच में ऋणपुस्तिका फर्जी पाई गई थी। पुलिस का कहना है कि महिला के पकड़े जाने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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