25 जुलाई से भरे जाएंगेब लाड़ली बहना योजना के फॉर्म।
राज्य शासन ने योजना के प्रावधानों के अंतर्गत पात्रता में संशोधन किया।
कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए निर्देश।
भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए राज्य शासन द्वारा "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन ने योजना के प्रावधानों के अंतर्गत पात्रता में संशोधन किया है। इन संशोधनों के आधार पर नवीन पात्रताधारी महिलाओं से आवेदन लेने का सिलसिला 25 जुलाई से प्रारंभ होगा। नवीन पात्रताधारी महिलाएं अपना ऑनलाइन आवेदनों का पंजीयन 20 अगस्त तक करा सकेंगी।
कलेक्टर आशीष सिंह ने लाड़ली बहना के नवीन आवेदन के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को पंजीयन की कार्रवाई राज्य शासन के दिशा - निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य शासन द्वारा लाड़ली बहना योजना के प्रावधानों में योजना अंतर्गत पात्रता में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 1जनवरी की स्थिति में 21 साल पूरे कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो", योजना अंतर्गत अपात्रता की कण्डिका को संशोधित कर प्रतिस्थापित किया गया है। साथ ही "जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत परिवारों की महिला भी पात्रता होंगी। यहां पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी।
उन्होंने बताया कि, योजना अंतर्गत उक्त नवीन संशोधनों के अनुक्रम में 25 जुलाई 2023 से 20 अगस्त 2023 तक योजना के पोर्टल lbadmin.mp.gov.in पर पुनः नवीन पात्रताधारी महिलाओं के आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि कराई जायेगी। आगामी 25 जुलाई 2023 से योजना का पोर्टल को पुनः आवेदन की प्रविष्टि के लिए खोला जायेगा। आवेदन ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन लिये जायेंगे। 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष या उससे अधिक तथा 23 वर्ष से कम आयु की समग्र पोर्टल पर आधार E-kyc पूर्ण महिलाओं को आवेदन हेतु पात्रता होगी।
1 जनवरी 2023 को 23 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु की ऐसी महिलाएं जिन्होंने स्वयं के परिवार में ट्रैक्टर होने के कारण आवेदन नहीं किया वे महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। ऐसी महिलाओं से उनके ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक प्राप्त किया जाएगा। इन पंजीयन नंबरों को तथा उनके मालिकों के नामों का परिवहन विभाग के पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। एक ट्रैक्टर को एक परिवार समग्र आईडी हेतु मान्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजनान्तर्गत अन्य अपात्रताएं एवं प्रक्रिया यथावत रहेंगी।
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