भोपाल, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना और संपूर्ण लॉकडाउन के जहां कुछ दिनों में एक साल पूरे होने वाले हैं वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर कोरोना ने वापसी कर ली है जिसके साथ ही संक्रमण के मामले जहां फिर से बढ़ने लगे हैं, वहीं प्रशासन द्वारा संक्रमण के नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं, इस बीच ही सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क, सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों और होम क्वारंटीन के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई तेज होगी जिसके लिए 43 दल गठित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर के आदेश में कही ये बात
इस संबंध में, कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत कहा गया है कि, प्रत्येक दल में चार-चार अधिकारी होगी। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी शामिल होगे। बताया जा रहा है कि, फेस कवर न पहनने वाले और सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए, सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों व्यक्तियों पर 1 हजार रुपए, होम अथवा संस्थागत क्वारंटाइन किए गए लोगों के निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपए और किसी संस्था, कार्य स्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित संस्था, कार्य स्थल अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभारी पर अधिकतम 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
सीएम शिवराज ने कोरोना को लेकर दिए थे ये निर्देश
इस संबंध में, बीते दिन हुई समीक्षा बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि, मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की विस्फोटक स्थिति है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के हालात बिगड़े हैं। ऐसे में यात्री बसों के आवागमन पर रोक लगाई जा रही है।
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