हाइलाइट्स :
तीन आरोपियों पर अदालन ने लगाया 3-3 हजार रुपए का जुर्माना।
कुत्ता पकड़ने आये कर्मचारियों के साथ आरोपियों ने की थी अभद्रता।
लक्ष्मी परिसर में आवारा कुत्तों ने किया था तीन लोगों पर हमला।
भोपाल, मध्यप्रदेश। भोपाल अदालत ने कुत्ते पकड़ने आए निगम कर्मचारियों को रोकने पर पेट लवर्स को सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार शाहपुरा में कुत्ते ने कुछ लोगों को काटा था जिसके बाद निगम कर्मचारी कुत्ते को पकड़ने पहुंचे थे। अदालत ने इस मामले में जुर्माने के साथ कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है।
ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकिता श्रीवास्तव ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में अदालत ने तीन आरोपियों पर 3 - 3 हजार का जुर्माना और कोर्ट उठने तक सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों ने अदालत के समक्ष निगम कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने का आरोप स्वीकार कर लिया था।
क्या है पूरा मामला :
दरअसल 27 दिसम्बर को शाहपुरा के लक्ष्मी काम्प्लेक्स में डॉग बाइट की घटना सामने आई थी। कुत्ते ने तीन लोगों पर हमला किया था। इस हमले में तीनों लोग गंभीर घायल हुए थे। इसके बाद निगम के कर्मचारी इन आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंचे थे।
जैसे ही कर्मचारी कुत्ते को पकड़ने पहुंचे तो तीन पेट लवर्स जिनमें बिंदु पाण्डेय, श्वेता मिश्रा और अंकित मिश्रा शामिल थे कर्मचारियों को रोकने लगे। इन तीनों पर आरोप है कि, इन सभी ने अपने पालतू कुत्तों को भी खुला छोड़ रखा था। जब कर्मचारी कुत्तों को पकड़ने पहुंचे तो इन तीनों ने कर्मचारियों ने अभद्रता की।
अदालत ने इसे अपराध मानते हुए तीनों को सजा सुनाई है। पिछले कुक ह समय से राजधानी भोपाल में डॉग बाइट की घटना में वृद्धि देखी गई है। अदालत का यह फैसला उन पेट लवर्स के लिए एक उदहारण है जो आवारा और खतरनाक कुत्तों को पकड़ने आए निगम कर्मचारियों के काम में बाधा डालते हैं।
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