भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में कोरोना संकट जहां गहराया हुआ है वहीं दूसरी तरफ राजधानी के हाईप्रोफाइल, नाबालिग बच्चियों के शोषण मामले के आरोपी प्यारे मियां को एसआईटी ने कोर्ट में पेश किया था जहां कोर्ट से दूसरी बार रिमांड मांगा था जिस पर कोर्ट ने फिर से आरोपी प्यारे मियां को 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। वहीं वन्य अधिनियम में भी आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।
कोर्ट ने रिमांड के आदेश के साथ पुलिस को सौंपा
इस संबंध में, एसआईटी ने दावा किया है कि, इस रिमांड की अवधि में तमाम सबूतों को आसानी से खंगाला जा सकेगा। जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने प्यारे मियां को 27 जुलाई तक पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया। जिससे पहले पुलिस ने प्यारे मियां का भोपाल के जेपी अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। इसे लेकर इस बीच दो थानों कोहेफिजा और श्यामला हिल्स थाने पुलिस ने रिमांड मांगा है।
वन्य एक्ट के तहत गिरफ्तारी की मिली अनुमति
इस संबंध में बता दें कि, वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र उड़न दस्ता की ओर से लोक अभियोजक सुधा विजय सिंह भदौरिया ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में बताया की प्यारे मियां के घर से वन्य जीव सांभर की अवैध ट्रॉफी जब्त की गई है। जिसमें आरोपी और उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया था इस मामले में पूछताछ के लिए प्यारे मियां की औपचारिक गिरफ्तारी की अनुमति मांगी गई थी जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।
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