भोपाल, मध्यप्रदेश। राजाभोज एयरपोर्ट के आसपास मांस-मछली दुकानों विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबध में गुरुवार को जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राजाभोज एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र गांधीनगर, अब्बास नगर, सीटीओ रोड, ऐयरपोर्ट रोड, विजय नगर और लालघाटी क्षेत्र के मांस, मछली क्रय-विक्रय के खुले स्थानों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश अनुसार मांस-मछली का खुले में विक्रय नहीं किया जा सकेगा। फुटपाथ पर या अन्य अनाधिकृत स्थानों पर मांस, मछली का विक्रय नहीं होगा। भवन के भीतर संचालित दुकानों में मांस-मछली के शेष कचरे को नियमानुसार निपटारा किया जाएगा। मांस-मछली के किसी भी प्रकार के अपशिष्ट मटेरियल को खुले में नहीं फेंका जाएगा। समस्त अधिकृत दुकानों के बाहर एडवाईजरी प्रदर्षित की जाएगी। नगर निगम, पुलिस प्रशासन व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा निरन्तर निगरानी रखते हुए उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
पक्षियों और जानवरों की मौजूदगी ने बढ़ाई चिंता :
राजाभोज विमानतल पर एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधक समिति के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया था कि एयरपोर्ट के प्रचालन क्षेत्र में और उसके आस पास पक्षियों और जानवरों की उपस्थिति सुरक्षित विमान संचालन के लिए एक गंभीर खतरा है। एयरपोर्ट और उसके आसपास पक्षियों की गतिविधि को रोकने के लिए आस-पास के क्षेत्र में कचरे की सफाई उसके निपटान नियमित रूप से बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए खुली मांस की दुकानों की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाए।
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