धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में 3 गिरफ्तार Social Media
मध्य प्रदेश

इकबाल मैदान पर प्रदर्शन कर धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में 3 गिरफ्तार

भोपाल, मध्यप्रदेश। राजधानी के इकबाल मैदान पर प्रदर्शन कर शांति भंग करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के तीन साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

Author : Priyanka Yadav

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश की राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान में कुछ दिनों पहले आरिफ मसूद ने लोगों के साथ मिलकर फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान में विरोध प्रदर्शन कर धार्मिक भावनाएं भड़काने की तीन एफआईआर दर्ज की थी, आज आरोपी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के तीन साथियों को तलैया पुलिस ने गिरफ्तार किया।

धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में तीन गिरफ्तार :

कुछ दिनों पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में पुलिस ने आज तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद समेत चार अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार तलैया थाना पुलिस ने स्थानीय निवासी मोहम्मद इकराम हाशमी, नईम खान और अब्दुल नईम को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान

1- मोहम्मद इकराम हाशमी पिता रफ़ीक हाशमी उम्र 40 साल निवासी मन 375 कांग्रेस नगर, बैरसिया रोड, भोपाल।

2- नईम खान पिता वहीद खान उम्र 42 साल निवासी मन 5 सी बाफना कॉलोनी बैरसिया रोड।

3- अब्दुल नईम पिता रहीम उम्र 40 साल निवासी मन 35 पारस नगर, मुरली नगर, बैरसिया रोड भोपाल।

अभी भी पुलिस की गिरफ्त से मसूद समेत 4 आरोपी दूर

बता दें कि इकबाल मैदान में विधायक आरिफ मसूद का प्रदर्शन मामला है, विधायक आरिफ मसूद समेत 7 लोगों पर 153A के तहत मामला दर्ज किया गया था, अभी भी आरिफ मसूद समेत चार आरोपी फरार है, आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। इस मामले में आरिफ मसूद समेत चार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

क्या था मामला

बता दें कि फ्रांस की घटना के चलते हाल ही में यहां इकबाल मैदान में हजारों लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया था। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मौजूदगी में हुए इस प्रदर्शन के दौरान भाषण और नारेबाजी हुयी थी। इस घटना के बाद आरिफ मसूम समेत सात लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला तलैया थाने में दर्ज हुआ था। आरिफ मसूद ने यहां अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी भी लगायी थी, जो दो दिन पहले निरस्त हो चुकी है।

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