भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी की राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली (Police Commissioner System) लागू होने के बाद शुक्रवार को पहला प्रतिबंधात्मक आदेश कमिश्नर द्वारा जारी किया गया। इस आदेश के तहत विधानसभा सत्र को लेकर दिया गया है। इस सत्र के दौरान धारा 144 लागू रहेगी और इस दौरान किसी को भी धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।
मालूम हो कि पहले इस प्रकार के आदेश कलेक्टर (Collector) द्वारा जारी किए जाते थे। राजधानी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद कमिश्नर ने यह आदेश जारी कर दिया गया है।
डीसीपी के लिए पुलिस को मिली बिल्डिंग-
कमिश्नर प्रणाली में नए डीसीपी की आमद के साथ अब उनके नए कार्यालय के लिए भवन मिल गए हैं। जहांगीराबाद स्थिति स्पेशल आर्म्ड फोर्स मुख्यालय की बिल्डिंग अब जिला पुलिस को मिल गई है। यहां पर नए डीसीपी (DCP) के कार्यालय बनाए जाएगे। जहां पर वह बैठकर काम करेंगे। यहां पर ही एसीपी के लिए कोर्ट की शुरूआत भी की जाएगी।
पुलिस आयुक्त ने बताया :
पुलिस आयुक्त (Police Commissioner) मकरंद देऊस्कर ने बताया कि पुलिस के अफसरों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इस क्रम में बिल्डिंग मिल गई है। साथ ही पहला प्रतिबंधात्मक आदेश 144 के तहत जारी किया गया है।
मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू :
आपको बताते चलें कि, बीते दिनों प्रदेश में बहुप्रतीक्षित पुलिस आयुक्त प्रणाली (पुलिस कमिश्नर सिस्टम) आज से भोपाल और इंदौर में लागू हो गई। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की थी। राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि गृह विभाग की ओर से नयी प्रणाली से संबंधित नियम आदि निर्धारित करते हुए अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह प्रणाली लागू हुई।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।