हाइलाइट्स :
19 फरवरी को सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था आदेश।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट इंदौर में दायर की गई थी कुल सात याचिका।
ASI Survey Bhojshala : मध्यप्रदेश। हाई कोर्ट इंदौर बेंच ने भोजशाला को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने भोजशाला को अयोध्या जैसा केस माना था और सभी दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने सोमवार को (11 मार्च) भोजशाला में एएसआई सर्वे कराए जाने का आदेश दिया है। इसे लेकर कोर्ट ने ASI को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है।
एक्सपर्ट्स की टीम को 6 सप्ताह में पेश करेगी होगी रिपोर्ट :
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला के सर्वे के लिए ASI को 5 सदस्य की टीम बनाने के आदेश के साथ साथ यह भी कहा है कि, इस टीम को भोजशाला की ASI रिपोर्ट 6 सप्ताह में पेश करनी होगी।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट इंदौर में 19 फरवरी को भोजशाला का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई की थी। इस सुनवाई के बाद सभी पक्षकारों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर कुल सात जनहित याचिका दायर की गई थी। इन सभी याचिकाओं में सबसे प्रमुख याचिका हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस की थी जिसमें भोजशाला में नमाज पढ़े जाने पर तुरंत रोक लगाए जाने की अपील की गई थी।
याचिका दायर कर भोजशाला में आर्किलोजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वे करवाने की मांग की गई थी। आर्किलोजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा सर्वे की मांग इसलिए की जा रही थी ताकि यह पता लगाया जा सके की भोजशाला का धार्मिक कैरेक्टर क्या है।
बता दें कि, जिला प्रशासन के अनुसार भोजशाला राजा भोज द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मुग़ल शासक ने इसे परिवर्तित कर मस्जिद बना दी थी। फिलहाल यहाँ मंगलवार को हिन्दू पूजा करते हैं और शुक्रवार को मुस्लिम धर्म को मानने वाले नमाज पढ़ते हैं। ASI के सर्वे के बाद भोजशाला का धार्मिक कैरेक्टर तय किया जा सकेगा।
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