इंदौर, मध्यप्रदेश। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नलकूप खनन कार्य राशि दिलाने के एवज में बारह लाख की रिश्वत के मामले में राकेश कुमार सिंघल, कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक की जमानत याचिका विशेष अदालत ने खारिज करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए।
यह था मामला :
लोकायुक्त के विशेष लोक अभियोजक आशीष खरे ने बताया कि विशेष अदालत ने 12 लाख रुपए की रिश्वत मामले में आरोपी राकेश कुमार बंसल की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि 8.11.2021 को आर.डी. ग्रुप एण्ड इन्फास्ट्रक्चर, कार्पोरेट कार्यालय 204 रायल पैलेस पिपलियाहाना चौराहा, कोठारी कॉलेज के सामने इंदौर तर्फे पार्टनर रविश मंत्री द्वारा सव्यसांची सराफ, पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को शिकायत की गई थी कि आवेदक की फर्म का टेंडर स्वीकृत होने पर उसने इंदौर एवं उज्जैन संभाग के सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नलकूप खनन कार्य राशि 1,74,00,000/-रूपये में करवाया था, जिसमें से 1,05,00,000/- रूपये आवेदक की फर्म को प्राप्त हो चुके थे, शेष राशि के आहरण हेतु आरोपी राकेश कुमार सिंघल, कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, पालिका प्लाजा, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा आवेदक से 12,00,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई थी।
आरोपी को दिनांक 08.11.2021 को आवेदक से 50,000/-रु. नगद एवं 11,50,000/- रू. का चेक रिश्वत में लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। प्रकरण की विवेचना लोकायुक्त डी.एस.पी. आनंद कुमार यादव द्वारा पूर्ण कर, 19.06.2023 को विशेष न्यायालय इंदौर में आरोपी के विरूद्ध धारा-7, 13 (1) बी. 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अंतर्गत अभियोग पत्र (चालान) प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी के जमानत आवेदन को अस्वीकार करते हुए उसे जेल भेजा गया। शासन की ओर से पैरवी आशीष कुमार खरे द्वारा की गई।
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