गैर घरेलू गतिविधयां होने पर करें गैर घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन Social Media
मध्य प्रदेश

गैर घरेलू गतिविधयां होने पर करें गैर घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि, उपभोक्ता ने जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया है, उसी के अनुसार विद्युत का उपभोग करें।

Author : Rishabh Jat

राज एक्सप्रेस। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि ऐसे उपभोक्ता जो अपने आवासीय परिसर में रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट या अन्य व्यवसायिक गतिविधियों जैसे कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर आदि चलाते हैं, वे विद्युत वितरण कंपनी के संबंधित कार्यालय में जाकर अपने प्रयोजन को घरेलू से गैर घरेलू (व्यवसायिक) श्रेणी में परिवर्तित करवा लें।

विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से यह भी अपील की है कि उपभोक्ता ने जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया है, उसी के अनुसार विद्युत का उपभोग करें। उदाहरण के लिए यदि किसी उपभोक्ता ने घरेलू (लाइट और फैन) का कनेक्शन लिया है तो वे केवल उस परिसर को निवास के रूप में उपयोग करें। कंपनी ने कहा है कि सघन चैकिंग अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि आवासीय परिसर में संचालित की जा रही हैं तो ऐसी गतिविधियों को गैर घरेलू प्रयोजन में माना जाएगा और संबंधित दोषी उपभोक्ता से जुर्माना वसूल किया जाएगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के तहत बिजली उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित एयर-कंडीशनरों (ए.सी.) का सर्वे कार्य शुरू किया गया है। इस अभियान में घरों एवं व्यवसायिक संस्थानों में ए.सी. का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि ए.सी. का उपयोग करने की स्थिति में संबंधित जोन कार्यालय में इसकी जानकारी दर्ज करा लें एवं उसी अनुरूप अपने बिजली कनेक्शन का संयोजित लोड स्वीकृत भी कराएं । कंपनी ने कहा है कि संयोजित लोड से ज्यादा उपयोग करने की स्थिति में उपभोक्ता को नियमानुसार जुर्माना भरना पड़ सकता है।

बता दें, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के निम्नदाब उपभोक्ता बिजली बिल की राशि का ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन अग्रिम भुगतान भी कर सकते हैं। यह राशि कितनी भी हो सकती है। अग्रिम राशि जमा करने की कोई सीमा नहीं है। उपभोक्ताओं द्वारा जो अग्रिम राशि जमा की जाएगी, उसमें उपभोक्ता के चालू बिजली बिल की राशि को समायोजित कर शेष राशि पर माह के आखिर में एक प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

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