नियम विरूद्व 'लक्ष्मी स्टोन क्रेशर' का कारोबार Raj Express
मध्य प्रदेश

Anuppur : नियम विरूद्व 'लक्ष्मी स्टोन क्रेशर' का कारोबार

अनूपपुर, मध्यप्रदेश : कहीं खदान और क्रेशर का संचालक को खनिज विभाग का संरक्षण तो नहीं। बिना टीपी पत्थरों का उत्खनन कर परिवहन, पर्यावरण के विपरीत कार्य।

राज एक्सप्रेस

खनिज संपदा के दोहन और खनिज माफियाओं के संरक्षण का मामला हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, खनिज विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण माफियाओं को पर्याप्त संरक्षण मिलता है, खनिज विभाग की दिखावे की कार्यवाही के कारण माफिया प्रशासन के चंगुल से छूट जाते हैं, विभाग का नया कारनामा कोतमा के बसखला स्थित लक्ष्मी शर्मा के क्रेशर और पत्थर की खदान का है, जहां विभाग के नियम को दरकिनार कर खनिज का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है।

अनूपपुर, मध्यप्रदेश। खनिज विभाग के अजब-गजब कारनामे की चर्चा जिलेभर में हो रही हैं, जहां जिलेभर में रेत के अवैध उत्खनन पर पुलिस विभाग की कार्यवाही पहले ही खनिज विभाग के कार्यों पर प्रश्नचिन्ह खड़ी कर चुकी है। खनिज विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण जिले भर में उत्खनन खदान धारक नियमों को ताक पर रखकर कर उत्खनन और परिवहन का कार्य बेधड़क कर रहे हैं। पत्थरों के उत्खनन और परिवहन में खनिज विभाग एवं पर्यावरण विभाग के नियमों की अनदेखी कर विभाग से सांठगांठ कर क्रेशर एवं खदान का संचालन किया जा रहा है। अनूपपुर जिले की कोतमा स्थित बसखला के ग्राम मौहरी में मेसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर में नियमों को ताक में रखकर अवैध परिवहन एवं उत्खनन का मामला सामने आ रहा है। जहां पर्यावरण और खनिज विभाग के नियम की अनदेखी कर खदान से जोर-शोर से उत्खनन का कार्य किया जा रहा है।

बिना पर्यावरण विभाग स्वीकृति के चल रही खदान :

कोतमा तहसील के मौहरी ग्राम में मेसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर द्वारा खदान खसरा नंबर 131,132 में 1.550 हेक्टेयर भूमि पर नियम विरुद्ध तरीके से उत्खनन एवं परिवहन का कार्य किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मेसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर की खदान को न तो पर्यावरण विभाग की स्वीकृति प्रदान हुई है और न ही पर्यावरण विभाग के नियम एवं कायदे को ध्यान में रखकर उत्खनन कार्य किया जा रहा है। खदान में न तो वृक्षारोपण का कार्य किया गया है और न ही पर्यावरण विभाग के अन्य नियमों का भी ध्यान रखा जाता है फिर भी पर्यावरण विभाग द्वारा लक्ष्मी स्टोन क्रेशर को अभय दान दिया गया है।

बिना टीपी उत्खनन खनिज का परिवहन :

मेसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर के कार्य स्वीकृत क्षेत्र खदान में ना तो नियमानुसार मूनारों का निर्माण किया गया है और न ही पर्यावरण स्वीकृति के अनुसार वृक्षारोपण या अन्य नियमों का पालन किया जा रहा है अवसर का लाभ उठाते हुए के खदान क्षेत्र के सामने अपने स्थापित अपने क्रेशर पर सैकड़ों ट्राली पत्थर रोजाना एकत्रित कर रहा है विश्वसनीय सूत्रों एवं ग्राम वासियों द्वारा यह बताया गया कि ठेकेदार द्वारा क्रेशर में ले जाए जाने वाले पत्थर की टी पी भी नहीं काटी जाती है। खदान से पत्थर का उत्खनन कर नियम विरुद्ध तरीके से क्रेशर में लाकर पत्थरों को तोड़ गिट्टी बनाकर अवैध तरीके से बिना टीपी के ही परिवहन कर दिया जाता है।

विभाग को पूरी जानकारी, पर कार्यवाही करने से परहेज :

जिले भर में हो रहे अवैध उत्खनन एवं परिवहन की संपूर्ण जानकारी खनिज विभाग के आला अधिकारियों को है वही अवैध उत्खनन कर खदान एवं कृष्ण का संचालन करने वाले मेसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर की भी अवैध उत्खनन एवं परिवहन की जानकारी खनिज विभाग को है, परंतु सांठगांठ और खनिज विभाग के दया दृष्टि के कारण खनिज विभाग अवैध तरीके से चल रहे हैं स्टोन क्रेशर पर कार्यवाही करने से परहेज कर रही है।

पूर्व में हुई थी कार्यवाही :

पूर्व में लक्ष्मी स्टोन क्रेशर के मालिक के ऊपर अवैध उत्खनन परिवहन का मामला दर्ज किया गया था। मध्यप्रदेश शासन द्वारा खनिज निरीक्षक अनूपपुर ने कार्यवाही कर लक्ष्मीकांत शर्मा पिता शर्मा के ऊपर खनिज पत्थर का अवैध उत्खनन/पारिवहन किये जाने पर 0132/ब-121/2020-21, 02/12/2020 मूलप्रकरण बना कर कार्यवाही की थी। जिसमें 25/01/2021 81250/- रू. अर्थदण्ड आरोपित कर प्रकरण समाप्त किया गया था। उसके बाद भी लगातार लक्ष्मी स्टोन क्रेशर द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन का कार्य किया जा रहा है जिस पर न तो खनिज विभाग द्वारा अंकुश लगाया जा रहा है और न ही पर्यावरण विभाग के द्वारा नियमों की अनदेखी पर कोई कार्यवाही की जा रही है।

इनका कहना है :

इस पूरे मामले को मैं दिखवा लेती हूं, अगर कमिया पाई जाती है तो निश्चित ही कार्यवाही की जायेगी।
आशालता वैद्य, खनिज अधिकारी अनूपपुर

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT