52 कार्यवाहियों में 19 लाख का जुर्माना Shubham Tiwari
मध्य प्रदेश

15 दिनों तक खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही

प्रदेश के सीहोर जिले में पुलिस और प्रशासन के द्वारा अवैध खनिज के कारोबार के खिलाफ चलाये गये विशेष अभियान।

Author : Shubham Tiwari

राज एक्सप्रेस। प्रदेश के सीहोर जिले में पुलिस और प्रशासन के द्वारा अवैध खनिज के कारोबार के खिलाफ चलाये गये विशेष अभियान को मिली सफलता के बाद खनिज संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मण्डलोई ने प्रदेश के अन्य जिलों में भी पखवाड़ा मानकर संयुक्त अभियान के तहत कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये थे, कलेक्टर ललित दाहिमा ने जिले के ब्यौहारी, जयसिंहनगर, सोहागपुर व जैतपुर उपखण्डों में एसडीएम के नेतृत्व में टीम का गठन किया था, जो कि 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक लगातार कार्यवाही कर रहे थे, जिसमें खनिज, राजस्व, पुलिस व पीसीबी के अधिकारी शामिल थे। इस अभियान में अवैध कारोबार के रोकथाम पर 52 कार्यवाहियां करते हुए 19 लाख 32 हजार 535 रूपये का अर्थदण्ड प्रस्तावित कर खनिज विभाग प्रकरणों को तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में पेश करेगा।

खनिज अधिकारी ने सम्भाला मोर्चा

5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक चले इस अभियान में अधिकारियों ने खुद ही मोर्चा पूरे जिले भर में सम्भाल रखा था, खनिज, रेत, पत्थर, गिट्टी, बोल्डर के साथ ही अवैध कोयले पर भी कार्यवाही की गई, खनिज अधिकारी सुश्री फरहत जहां ने खुद कई कार्यवाहियां की। इस दौरान राजस्व, पुलिस विभाग का दल भी कार्यवाहियों में शामिल रहा।

अवैध कारोबार 52 प्रकरण दर्ज

खनिज पखवाड़े में अवैध कारोबार के रोकथाम के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध उत्खनन के चार, अवैध परिवहन के 45 व अवैध भण्डारण के तीन प्रकरण दर्ज किये गये, यह सभी प्रकरण चारों उपखण्डों में दर्ज किये गये हैं, खनिज विभाग की ओर से खनिज निरीक्षक प्रभात कुमार पट्टा, सुरेश कुलस्ते, सर्वेयर समयलाल गुप्ता ने अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान के तहत कार्यवाहियां की।

मिलेगा 19 लाख का राजस्व

विशेष अभियान के दौरान कार्यवाहियों में दर्ज हुए प्रकरणों में नियमानुसार अर्थदण्ड भी प्रस्तावित किया गया है, अवैध उत्खनन के चार प्रकरणों में 36 हजार 250 रूपये, अवैध परिवहन के 45 प्रकरणों में 8 लाख 95 हजार 620 रूपये और अवैध भण्डारण के 3 प्रकरणों में 10 लाख 665 रूपये का अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया है, कुल 52 प्रकरणों में 19 लाख 32 हजार 535 रूपये का जुर्माना प्रस्तावित करते हुए प्रकरणों को कलेक्टर न्यायालय में पेश किया जायेगा।

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