जबलपुर,मध्य प्रदेश। रांझी थाना क्षेत्रातंर्गत एक अवयस्क बालक के साथ दुष्कृत्य करने का प्रयास करने वाले आरोपी शिरिल को पाक्सो की विशेष अदालत ने पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायधीश की अदालत ने आरोपी पर 15 सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़ित ने रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 27 अगस्त 2022 की सुबह वह अपनी नई साइकिल लेकर घूम रहा था। घूमते-घूमते वह एलीट स्कूल जो कि बंगाली कॉलोनी में है, के पास गया था। जहां उसे एलीट स्कूल के बाजू में एक छोटी सी किराना दुकान में बैठे शिरिल अंकल ने बुलाया और वह चला गया। वहां पर अभियुक्त ने उसे टॉफी खाने का पूछा लेकिन पीड़ित बालक ने मना कर दिया, तो अभियुक्त उसे जबरन हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले गया और कमरे में पलंग पर वह लेट गया और उसके साथ अश्लील हरकते करने लगा।
इसी बीच आरोपी का डॉगी आ गया तो उसका ध्यान उस ओर गया और वह मौका पाकर वहां से भाग निकला और अपनी आप बीती परिजनों को बतायी। शिकायत पर पुलिस ने पाक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने आरोपी शिरिल को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पैरवी की।
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