'मानव बलि' मामले में आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा Social Media
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केरल: 'मानव बलि' के मामले में आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस आयुक्त ने कही यह बात

Sudha Choubey

तिरुवल्ला, भारत। केरल के एर्नाकुलम जिले की दो महिलाओं को एक जोड़े ने फुसलाकर जादू टोने से अमीर बनने की हवस में बलि देने के लिए मार डाला। इस मामले में हत्या करने वाले तीन आरोपियों को एर्नाकुलम सत्र अदालत में पेश किया गया। तीनों आरोपियों को 26 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस मामले में पर कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त सी.एच. नागराजू ने बयान जारी किया है।

पुलिस आयुक्त सी.एच. नागराजू ने जारी किया बयान:

केरल 'मानव बलि' मामले पर कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त सी.एच. नागराजू ने बयान जारी करके कहा कि, "जब हमने मुख्य आरोपी शफी से पूछताछ की तो हमें पहले कुछ नहीं मिला। वैज्ञानिक जांच हमें पथानामथिट्टा तक ले गई। हमें जांच के दौरान पता चला कि, शफी मुख्य साजिशकर्ता और विकृत व्यक्ति है।"

पुलिस आयुक्त ने कहा कि, "ऐसी संभावना है कि, आरोपियों ने पीड़ितों की हत्या करने के बाद शरीर के अंगों को खा लिया है। इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मुख्य आरोपी शफी एक विकृत व्यक्ति है। हम जांच कर रहे हैं कि, क्या इसमें अन्य आरोपी हैं और क्या ऐसे और मामले हुए हैं?"

पुलिस आयुक्त सी.एच. नागराजू ने आगे कहा कि, "हमने मारे गए दोनों महिलाओं के शरीर के सभी हिस्सों को बरामद कर लिया है। पीड़ित महिला में से एक के शरीर के अंगों को तीन गड्ढों में से बरामद किया गया, जहां उन्हें दफनाया गया था।"

जांचकर्ता कोच्चि DCP एस. शशिधरन ने कही यह बात:

वहीं, केरल मानव बलि मामले के मुख्य जांचकर्ता कोच्चि DCP एस. शशिधरन ने कहा कि, मुख्य आरोपी शफी ने वित्तीय कठिनाइयों वाले लोगों को खोजने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया। उसने भगवल सिंह और लैला को पाया, जो मानव बलि में रुचि रखते थे। शफी ने अपनी पत्नी के फोन में फेसबुक चलाया था, लेकिन वह नहीं जानती थी।"

कोच्चि DCP एस. शशिधरन ने कहा कि, "हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या मुख्य आरोपी शफी ने कोई यौन शोषण किया है। इस मानव बलि अनुष्ठान मामले के अलावा विभिन्न अपराधों के तहत शफी के खिलाफ 8 मामले दर्ज हैं।"

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