Hemant Soren की याचिका ख़ारिज, पुलिस हिरासत में होंगे चाचा के श्राद्ध में शामिल Raj Expresqs
झारखंड

Hemant Soren की याचिका ख़ारिज, पुलिस हिरासत में होंगे चाचा के श्राद्ध में शामिल

Hemant Soren Petition Rejected : झारखंड हाई कोर्ट ने ED द्वारा Hemant Soren गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आपराधिक रिट याचिका को खारिज कर दिया।

Author : Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका झारखंड हाई कोर्ट ने की खारिज।

  • Hemant Soren को चाचा के श्राद्ध में शामिल होने की मिली छूट।

Hemant Soren Petition Rejected : रांची, झारखंड। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की औपबंधिक जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने उनकी अनंतिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही उन्हें (Hemant Soren) 6 मई को पुलिस हिरासत में अपने चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी है, लेकिन इस दौरान उनको (Hemant Soren) मीडिया से बातचीत से परहेज करने का निर्देश दिया है। वहीं आज झारखंड हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आपराधिक रिट याचिका पर भी सुनवाई हुई है। जिसमें याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Hemant Soren की क्रिमिनल रिट याचिका खारिज

झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी करने के बाद 28 फरवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से इस याचिका में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया कि, उनकी (Hemant Soren) गिरफ्तारी और रिमांड गलत है और ईडी की ओर से जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वह मनी लांड्रिंग के नहीं है।

Hemant Soren को चाचा के श्राद्ध में शामिल होने की मिली छूट

हेमंत सोरेन की प्रोविजनल बेल की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन अपने चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 6 मई को छूट जरूर दे दी। आदेशानुसार हेमंत सोरेन 6 मई को अपने चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में पुलिस कस्टडी में रहकर ही शामिल होंगे और उसके बाद पुलिस कस्टडी में ही वापस जेल लौट जाएंगे। इस दौरान हेमंत सोरेन को मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत या बयानबाजी नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

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