हाइलाइट्स :
UAPA के तहत संपत्ति की थी जब्त।
15 पिस्तौल और गोला-बारूद हुए थे बरामद।
पुलिस और CRPF की सहायता से की गई सम्पति कुर्क।
जम्मू-कश्मीर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हथियारों की बरामदगी मामले में आरोपी मुश्ताक अहमद की संपत्ति कुर्क कर दी है। जम्मू - कश्मीर पुलिस और CRPF की सहायता से अधिकारियों ने श्रीनगर के चनापोरा इलाके में मुश्ताक अहमद के घर को कुर्क किया है। दरअसल यह मामला 2022 का है। आरोपी मुश्ताक अहमद के पास से 15 पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद किये गए थे। इस मामले को शुरुआत में जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और बाद में, गहन जांच के लिए इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था।
संपत्ति कुर्क कर अधिकारियों ने कहा, यह संपत्ति उस मामले के सिलसिले में कुर्क की गई है जो 2022 में 15 पिस्तौल और गोला-बारूद की बरामदगी के संबंध में एनआईए जम्मू शाखा में दर्ज किया गया था। अदालत के आदेश के अनुपालन में, संपत्ति को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धारा के तहत जब्त किया गया है। एनआईए ने बताया कि, आरोपियों ने आतंक की आय का इस्तेमाल देश के खिलाफ साजिश रचने और आतंकी अपराधों को अंजाम देने के लिए किया था।
गौरतलब है कि, 23 मई, 2022 को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के चनापोरा इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के एक छाया समूह, रेजिस्टेंस फ्रंट के दो हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 15 पिस्तौलें बरामद कीं थीं।
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